महाराष्ट्र पॉलिटिक्स: लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ी शरद पवार की मुश्किलें, पार्टी 'छिनने' के बाद पवार के पास अब क्या है ऑप्शन?

  • एनसीपी विवाद पर आया चुनाव आयोग का फैसला
  • अजित पवार गुट को असली राकांपा का दर्जा
  • शरद पवार के पास बचे ये आप्शन्स

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-07 07:24 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अजित पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का दर्जा दे दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आए निवार्चन आयोग के इस फैसले ने शरद पवार की मुश्किलें बढा दी है। इसके अलावा अजित पवार गुट को राकांपा का चुनाव चिन्ह 'घड़ी' भी सौंप दिया गया है। शरद पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन (ईसी) के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। ईसी के इस फैसले के बाद शरद पवार गुट ने एक पार्टी का अस्तित्व खो दिया है। कमीशन ने नई पार्टी के गठन के लिए आज शाम 4 बजे तक का समय शरद पवार गुट को दिया है। इसके अंतर्गत तय समय सीमा में नई पार्टी का गठन करने के लिए कमीशन को तीन नाम सौंपना होगा।

अजित गुट के पास बहुमत

एनसीपी के कुल 81 सांसदों, विधायकों और एमएलसी में से 57 ने अजित पवार गुट को , 24 ने शरद पवार गुट और 6 ने दोनों गुटों के समर्थन में हलफनामा दायर किया था। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर दोनों गुटों को समर्थन देने वाले 6 लोगों को शरद पवार के गुट में गिना जाए तो भी अजित पवार गुट को एनसीपी के 81 में से 51 विधायकों का बहुमत प्राप्त है। इलेक्शन कमीशन ने बहुमत को आधार मानते हुए अपने 140 पेज के आदेश में अजित पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) बताया और पार्टी के चुनाव चिन्ह 'घड़ी' के इस्तेमाल की इजाजत दी। आपको बता दें कि 30 जून 2023 से एनसीपी का यह विवाद इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग था जिस पर अब जाकर फैसला आया है।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में पवार गुट

शरद पवार गुट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से नाराज है। इस गुट के नेताओं ने चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। इस गुट की नेता सुप्रिया सुले ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "चुनाव आयोग को हम आज तीन बजे तक जवाब दे देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। अभी सिंबल को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है।" शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर प्रतिक्रया देते हुए कहा, "यह लोकतंत्र की हत्या है, जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है।" इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद शरद पवार गुट के पास नई पार्टी बनाने के अलावा फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि, चुनाव आयोग ने नई पार्टी के नाम के लिए केवल आज शाम 4 बजे तक का समय दिया है, वहीं दूसरा ऑप्शन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का है। शरद पवार गुट के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले ले जाने की बात भी कह दी है।

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