दिल्ली शराब घोटाला: एससी ने दिल्ली सीएम के अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका को नहीं किया स्वीकार, 2 जून को करना होगा सरेंडर

  • केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका
  • जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से इंकार
  • 2 जून को करना होगा सरेंडर

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-29 06:56 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका को अस्वीकार कर दिया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन तक अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने याचिका को तुरंत सुनवाई के लायक नहीं मानते हुए अवकाशकालीन बेंच के सामने सूचीबद्ध करने से इंकार कर दिया है। केजरीवाल ने मेडिकल जांचों का हवाला देते हुए जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।

मेडिकल टेस्ट के लिए समय की जरूरत

अरविंद केजरीवाल ने पीईटी-सीटी समेत कई मेडिकल जांच के लिए समय की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों केजरीवाल के कीटोन स्तर ज्यादा होने की बात कही थी। पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गंभीर स्वास्थ समस्या होने की संभावना जताई थी। साथ ही पार्टी ने मेडिकल टेस्ट के लिए 7 दिनों की जरूरत की बात कही थी।

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रजिस्ट्री ने कहा कि 7 दिन तक जमानत की अविध बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्र ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी है, इसीलिए याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।

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