शपथ लेने पर रोक: कोर्ट से अनुमति लेकर जेल से राज्यसभा पहुंचे संजय सिंह, नहीं मिली शपथ लेने की इजाजत

  • कोर्ट से विशेष अनुमति लेकर जेल से राज्यसभा पहुंचे संजय सिंह
  • राज्यसभा सांसद के तौर पर शपद लेने पहुंचे थे सदन
  • सभापति जगदीप धनखड़ ने शपथ लेने से रोका

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-05 07:45 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी संजय सिंह लंबे समय से जेल में बंद हैं। वह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से विशेष अनुमति लेकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने राज्यसभा पहुंचे, जहां सभापति जगदीप धनकड़ ने उन्हें सदस्यता शपथ लेने की इजाजत नहीं दी। सभापति धनखड़ ने शपथ दिलाने से इंकार करते हुए कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बतौर राज्यसभा सांसद आज शपथ नहीं ले पाए।

कोर्ट ने दी थी परमिशन

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद संजय सिंह ने 1 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, मामूली राहत देते हुए अदालत ने उन्हें 5 फरवरी को जेल से बाहर राज्यसभा जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आप नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए सदन पहुंचे। हालांकि, सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बतैर राज्यसभा सांसद शपथ लेने की अनुमति नहीं दी।

17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत

आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। आप नेता 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद 9 फरवरी तक सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनना चाहते थे। उनके वकील रजत भारद्वाज ने बताया था कि एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए संजय सिंह को 7 फरवरी को सुल्तानपुर जाना होगा। यही वजह है कि जमानत की मांग पर शायद उतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया। अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए सिर्फ एक दिन यानि 5 फरवरी को जेल से बाहर राज्यसभा जाने की अनुमति दी। आपको बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में संजय सिंह और न्यायिक हिरासत में रह रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी।

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