जल-जमाव : एमसीडी को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, बुजुर्ग महिला को 9 लाख रुपये दें
दिल्ली हाईकोर्ट जल-जमाव : एमसीडी को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, बुजुर्ग महिला को 9 लाख रुपये दें
- लीला माथुर को बतौर मुआवजा 3
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- 000 रुपये देने को कहा गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से एक बुजुर्ग महिला को नौ लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है, जिसका घर बाढ़ के पानी में डूब गया था और नगर निगम के निर्माण कार्य के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था।
महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बताया कि हर बार जब उसके घर के पास सड़क की मरम्मत की जाती है, तो उसका स्तर लगभग ढाई फीट बढ़ जाता है। इससे उनका घर सड़क के स्तर से नीचे चला गया है। बारिश का पानी घर में जमा हो जाता है, जिससे याचिकाकर्ता के घर को नुकसान पहुंचा है।
कहा गया है कि मानसून के दौरान घर में रहना असंभव है, क्योंकि बारिश का पानी घर में प्रवेश कर जाता है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने हाल के आदेश में कहा कि एमसीडी के लगभग 8 इंच की दीवार बनाने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 80 वर्षीय महिला लीला माथुर से घर में प्रवेश करने के लिए हर बार उस दीवार पर चढ़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
आजाद नगर का इलाका जलभराव की समस्या का सामना कर रहा है, क्योंकि एमसीडी ने बुनियादी देखभाल और सावधानी का पालन किए बिना अंधाधुंध तरीके से सड़कों की मरम्मत की है। अदालत ने कहा कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि एमसीडी की कार्रवाइयों ने उन लोगों को मजबूर कर दिया है, जिनके पास अपने घरों का स्तर बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन नहीं थे।
आदेश में कहा गया, एक जिम्मेदार नगर निगम वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए बुनियादी सार्वजनिक सुविधाएं देने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।आगे कहा गया है, यह देखते हुए कि यह स्पष्ट है कि एमसीडी ने अपने आचरण में घोर लापरवाही की है, यह इस अदालत पर निर्भर है कि वह अपीलकर्ता के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए उपकरण तैयार करे। तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए इस अदालत की सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता लीला माथुर को मौद्रिक मुआवजा दिया जाए, निवारण का सबसे व्यवहार्य तरीका यही है।
अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता को अपने घर की आवश्यक मरम्मत के लिए 21 लाख रुपये खर्च करने होंगे, पहले उसे मुआवजे के रूप में केवल 3 लाख रुपये दिए गए थे।
आदेश में कहा गया है, अपीलकर्ता की ज्यादा उम्र को ध्यान में रखते हुए तथ्य यह है कि वह एक दशक से अधिक समय से इस मुकदमे का पीछा कर रही है, उसे अपनी भौतिक संपत्ति का नुकसान हुआ है, और लंबे समय तक अत्यधिक पीड़ा और चिंता का सामना करना पड़ा है। यह अदालत लीला माथुर को दिए गए मुआवजे में 9,00,000 रुपये की वृद्धि करना उचित मानती है, जो पुनर्निर्माण की लागत का लगभग आधा होगा और एमसीडी द्वारा 12 फरवरी, 2020 को दिए गए उस आदेश को खारिज किया जाता है, जिसमें लीला माथुर को बतौर मुआवजा 3,00,000 रुपये देने को कहा गया है।
आईएएनएस
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