1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कैसे होगा आपकी जेब पर असर ?
1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कैसे होगा आपकी जेब पर असर ?
- 1 सितंबर 2019 से ऑनलाइन रेल टिकट महंगा होगा जाएगा
- 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा
- बैंकिग
- ट्रैफिक
- बीमा
- टैक्स और पैन से जुड़े नियमों में बदलाव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल का नौवां महीना यानी कि सितंबर की शुरुआत कल रविवार से होने जा रही है। इस माह की शुरुआत होते ही देश में कई नियम बदल जाएंगे। इनका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। हालांकि कई नियमों से राहत भी मिलेगी, तो वहीं आपको लाभ भी मिलेगा। बदलाव में बैंकिग, ट्रैफिक, बीमा, टैक्स, आधार कार्ड और पैन से जुड़े कई नियम शामिल हैं। क्या होने जा रहे हैं बदलाव और क्या होगा इसका असर, आइए जानते हैं...
मोटर वाहन (संशोधन)
1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा, जिसके बाद यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना चुकाना होगा। नियम लागू होने के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। राहत यह कि कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
घर खरीदना सस्ता होगा
1 सितंबर से SBI से लोन लेकर घर खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। बता दें कि SBI ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है। 1 सितंबर से स्टेट बैंक समेत कई बैंक ग्राहकों के होम, ऑटो लोन को रेपो दरों से लिंक करेंगे। इससे ग्राहकों को कम ब्याज देना होगा। सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू होगी।
रेलवे टिकट महंगा होगा
1 सितंबर 2019 से ऑनलाइन रेल टिकट महंगा होगा जाएगा। रेलवे में स्लीपर क्लास के ई-टिकट बुकिंग पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा। एसी श्रेणी के ई-टिकट पर 40 रुपये का सर्विस चार्ज देना होगा, भीम एप से भुगतान पर स्लीपर के लिए 10 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा, एसी के लिए भीम एप से भुगतान पर 20 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा।
टैक्स मामले निपटारा स्कीम
पुराने टैक्स मामले निपटाने को नई योजना आई है, जो कि 1 सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा, इस स्कीम में टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ब्याज और जुर्माना से छूट मिलेगी। 50 लाख तक कर पर 70%, 50 लाख से ज्यादा पर 50% छूट होगी। इसके तहत 50 लाख तक के टैक्स पर 70 फीसदी, 50 लाख से ज्यादा के टैक्स पर 50 फीसदी, 50 लाख तक देनदारी, अपील वापसी पर 60 फीसदी और 50 लाख से ज्यादा टैक्स, अपील वापसी पर 40 फीसदी छूट मिलेगी।
ई-वॉलेट की केवाईसी
31 अगस्त तक केवाईसी पूरा न कर पाने की स्थिति में आपका Paytm, Google Pay, Phone Pay और अन्य मोबाइल वॉलेट एक सितंबर से बंद हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा है। बता दें कि RBI के दिशा निर्देश पर केवाईसी पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था।
किसान क्रेडिट कार्ड
अधिकतम 15 दिन में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। केंद्र सरकार इस संबंध में बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर चुकी है।
वाहन बीमा में बेहतर विकल्प
जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी।
आधार को पैन से लिंक कराना जरुरी
अब से आधार नंबर को पैन से लिंक कराना जरुरी होगा, ऐसे में जिन लोगों ने आधार नंबर लिंक नहीं कराया है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया पैन जारी करेगा। जुलाई में पेश हुए पूर्ण बजट की घोषणा के अनुसार, यदि तय समय तक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो, तो वह अवैध माना जाएगा।
आयकर रिटर्न दाखिल पर जुर्माना
31 सितंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। जिनकी करयोग्य आय पांच लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपए और जिनकी पांच लाख से कम है उन्हें 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे।