अब इस Age में करनी होगी लड़कियों की शादी, उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
18 साल नहीं अब इस Age में करनी होगी लड़कियों की शादी, उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
- न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। लड़कियों की शादी कम से कम 18 साल या उससे अधिक उम्र में करने का नियम है। लेकिन, अब शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही इस प्रस्ताव से जुड़ा बिल संसद में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि, संसद के इसी सत्र में इस बिल के पेश होने की संभावना है।
हालांकि मोदी केबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि, पिछले साल पीएम मोदी ने जब लाल किले से भाषण दिया था तो, इस मामले में सरकार का पक्ष रखा था और कहा था कि, लड़कियों के शादी की न्यूनतम आयु सीमा जल्द ही 18 से 21 की जा सकती है।
कानून में होगा संशोधन
शादी की उम्र में बदलाव करने के लिए बाल विवाह क़ानून में संशोधन किया जाएगा, जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। अगर कानून में बदलाव होता है। तो, इस बाद में कोई शक नहीं की इससे लड़कियों को काफी फायदा मिलेगा। जहां 12वीं कक्षा पास होते ही ज्यादातर लड़कियों की शादी हो जाती थी। इस कानून के आने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है।
टास्क फोर्स ने की थी सिफारिश
पिछले साल एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की सिफारिश की थी। पूर्व सांसद जया जेटली इस फोर्स की अध्यक्ष रही। बता दें कि, टास्क फोर्स ने सिर्फ शादी की उम्र ही नहीं बल्कि मां बनने की उम्र सीमा और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सिफारिश की थी। इस प्रस्ताव को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।