Bengal Violence: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और EC को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
Bengal Violence: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और EC को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
- पश्चिम बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और ममता सरकार से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद हुए विवाद में बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की हत्या करने के मामले में एसआईटी (SIT) का गठन और सीबीआई (CBI) से जांच कराने, पीड़ितों को मुआवजा देने और सुरक्षा मुहैया कराने की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई की। इस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस (Notice) जारी किया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।वहीं, इस याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) को भी पक्षकार बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी नहीं किया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद हुई हिंसा की SIT और CBI से जांच कराने की मांग परपिछली बार भी सुनवाई टाल दी गई थी। जिसके बाद एक बार फिर से एक और जज ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस बोस ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था, जिसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को दूसरी बेंच के समक्ष लिस्ट करने के आदेश भी दिए थे। जिसके बाद आज 1 जुलाई को दो सदस्सीय पीठ ने मामले की सुनवाई की है।
मामले को लेकर वकील हरिशंकर जैन ने जस्टिस विनीत सरन की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि इस मामले में (SIT) विशेष जांच दल से जांच करवाई जानी चाहिए जिससे मजदूरों को इंसाफ मिल सके। जिसके बाद मामले में पीठ ने सहमति जताई और याचिका पर नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
क्या क्या है मांग
• याचिका में मांग की गई है कि जो लोग बंगाल चुनाव हिंसा के दौरान दूसरे राज्यों या असम में विस्थापित हुए उनका पुनर्वास करने के आदेश राज्य और केंद्र सरकार को दिए जाए।
• साथ ही केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई है।
• राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भी मांग
• इसके साथ ही विधानसभा चुनाव (Assembly elections) में2 मई के बाद शुरू हुई हिंसा की जांच SIT से करवाई जाए।
• बंगाल चुनाव में हिंसा के दौरान सभी पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है।
क्या था मामला
पश्चिम बंगाल(West Bengal) में विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं अभिजीत सरकार (Abhijeet Sarkar) और हरन अधिकारी (delinquent officer) की हत्या का मामला सामने आया था। मामले में तृण मूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के शामिल होने के भी आरोप हैं।जिसके बाद मामले में मृतकों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था और मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपने की मांग या फिर एसआईटी (SIT) गठित करने की मांग की गई थी।