समीर वानखेड़े हैं एक बार के मालिक, कहा इसमें कुछ भी अवैध नहीं है

नया खुलासा समीर वानखेड़े हैं एक बार के मालिक, कहा इसमें कुछ भी अवैध नहीं है

Bhaskar Hindi
Update: 2021-11-19 05:00 GMT
समीर वानखेड़े हैं एक बार के मालिक, कहा इसमें कुछ भी अवैध नहीं है
हाईलाइट
  • 2006 में सरकारी नौकरी में शामिल
  • नवाब मलिक ने लगाए थे आरोप
  • वानखेड़े के नाम पर है लाइसेंस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गुरुवार को रिपोर्ट्स सामने आई कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पास नवी मुंबई के वाशी में बार और रेस्तरां का लाइसेंस है। उत्पाद शुल्क विभाग की जानकारी के अनुसार होटल सद्गुरु का लाइसेंस वानखेड़े के नाम पर है। यह 27 अक्टूबर, 1997 को जारी किया गया था और दिशानिर्देशों के अनुसार इसका नवीनीकरण किया गया था है, बता दें यह 31 मार्च, 2022 तक वैध है। चूंकि यह एक बार और रेस्तरां है, इसलिए इस जगह को आईएमएफएल, भारतीय-निर्मित विदेशी शराब के अलावा विदेशी-निर्मित बिक्री की अनुमति दी गई है।

वानखेड़े के नाम पर है लाइसेंस
वानखेड़े ने एक मीडिया बयान देते हुए बताया कि यह लाइसेंस उनके नाम पर है और जब से वह अखिल भारतीय सेवा में शामिल हुए हैं, पॉवर ऑफ अटॉर्नी उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े को दी गई है। वानखेड़े ने कहा "इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। मैंने 2006 में सरकारी नौकरी में शामिल होने के बाद से अपने वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न में बार और रेस्तरां के लाइसेंस पर विशिष्ट जानकारी का उल्लेख किया है। वास्तव में, व्यवसाय से होने वाली सभी आय का भी मेरे आयकर रिटर्न में उल्लेख किया गया है”।

नवाब मलिक ने लगाए थे आरोप

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के वकील ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े के पिता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को अतिरिक्त दस्तावेज सौंपे हैं। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े ने यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद कोटा के तहत नौकरी पाने के लिए नकली जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कि वह हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं।

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