मंत्रियों, मलिक-जैन को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: पहले सीजेआई के सामने रखा जाएगा

नई दिल्ली मंत्रियों, मलिक-जैन को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: पहले सीजेआई के सामने रखा जाएगा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-06-23 13:01 GMT
मंत्रियों, मलिक-जैन को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: पहले सीजेआई के सामने रखा जाएगा
हाईलाइट
  • याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार को मलिक को बर्खास्त करने का निर्देश देने की मांग की
  • जिन्हें फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गिरफ्तार मंत्रियों नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारों को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका को मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना के समक्ष रखे जाने के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। जस्टिस सीटी रविकुमार की अगुवाई वाली वेकेशन बेंच ने कहा, क्या आपने मामले को रजिस्ट्रार के सामने उठाया है। हम रोजाना कह रहे हैं कि पहले मामले को लिस्टिंग रजिस्ट्रार के सामने उठाया जाए और हो सकता है कि अगले हफ्ते मामले की सुनवाई हो।

उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का गंभीर उल्लंघन है और कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री 4 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि दिल्ली के मंत्री भी लगभग 30 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में हैं। दुर्भाग्य से, ये मंत्री लोक सेवक हैं। अनुच्छेद 14 का गंभीर उल्लंघन है। पीठ ने उपाध्याय से कहा कि उन्हें रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका का उल्लेख करना चाहिए और संभवत: अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। इस तरह के मामलों को पहले मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा, उसके बाद ही इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।

याचिका में कहा गया है, मंत्री आईपीसी की धारा-21 के तहत और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-2 (सी) के तहत लोक सेवक है। दो दिनों से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में रहने के बाद पद से अस्थायी तौर पर वंचित किया जाए जैसे कि आईएएस व अन्य लोक सेवकों को किया जाता है।

याचिका में कानून आयोग को विकसित देशों के चुनाव कानूनों की जांच करने और अनुच्छेद 14 की भावना में मंत्रियों, विधायकों और लोक सेवकों की गरिमा बनाए रखने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार को मलिक को बर्खास्त करने का निर्देश देने की मांग की, जिन्हें फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था और माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े काले धन, बेनामी संपत्तियों, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में न्यायिक हिरासत में है।

 

 (आईएएनएस)

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