तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ईसाई धर्म का प्रचार करने में कुछ भी गलत नहीं, जबरन धर्मांतरण का कोई मामला नहीं

नई दिल्ली तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ईसाई धर्म का प्रचार करने में कुछ भी गलत नहीं, जबरन धर्मांतरण का कोई मामला नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2023-05-01 14:00 GMT
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ईसाई धर्म का प्रचार करने में कुछ भी गलत नहीं, जबरन धर्मांतरण का कोई मामला नहीं
हाईलाइट
  • उसके खिलाफ व्यापक आरोप लगाए हैं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ईसाई धर्म फैलाने वाले मिशनरियों के कृत्यों में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार के अधिकार की गारंटी देता है। एम.के. स्टालिन सरकार ने कहा, तमिलनाडु में गरीब लोगों को डराकर, धमकाकर, धोखे से, उपहारों के माध्यम से लालच देकर और काले जादू और अंधविश्वास का उपयोग करके अन्य धर्मों में धर्मांतरण की सूचना नहीं है।

डीएमके सरकार ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका के हलफनामे में कहा: जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, पिछले कई वर्षों में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है। याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप..कथित तौर पर केवल मध्य प्रदेश, ओडिशा और भारत के हिंदी बेल्ट के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में हुए हैं और इसलिए याचिकाकर्ता के अनुसार, यह तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार के अधिकार की गारंटी देता है, इसलिए ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले मिशनरियों के कृत्यों को कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर उनका अपने धर्म के प्रसार का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के विरुद्ध है तो इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

डीएमके सरकार ने तर्क दिया कि नागरिक उस धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जिसका वह पालन करना चाहते हैं। संविधान किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में बदलने का मौलिक अधिकार नहीं देता है। लेकिन यह किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। इसी तरह, संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म में परिवर्तित होने से नहीं रोकता है। देश के नागरिकों को अपना धर्म चुनने की आजादी होनी चाहिए और उनकी निजी आस्था और निजता पर उंगली उठाना सरकार के लिए उचित नहीं होगा।

राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए उसके खिलाफ व्यापक आरोप लगाए हैं कि सरकार लावण्या की संदिग्ध मौत के मामले से धर्मांतरण कोण को हटाने के लिए ²ढ़ थी। उन्होंने कहा- याचिकाकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, उन्होंने मामले में वैचारिक राजनीति लाकर अदालत की कार्यवाही को राजनीतिक लड़ाई में बदलने का प्रयास किया है। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। तमिलनाडु में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई घटना सामने नहीं आई है..।

डीएमके सरकार ने तर्क दिया कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो जानबूझकर और दुर्भावना से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उनके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का इरादा रखते हैं। राज्य सरकार ने कहा: भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों में से एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में, भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है।

जैसा कि भारत में इतने सारे धर्मों का पालन किया जा सकता है, संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस मौलिक अधिकार के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक ढंग से पालन करने और प्रसार करने का मौका मिलता है। किसी विशेष धर्म में आस्था रखने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत खोजा जा सकता है और यह अनुल्लंघनीय अधिकार है।

कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अपना संस्करण पारित किया है और कुछ अभी भी अस्तित्व में हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग होने का खतरा है और राज्यों के विभिन्न धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत सजा का कोई डेटा नहीं है।

राज्य सरकार ने कहा- 2002 में, तमिलनाडु राज्य ने जबरन धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2002 (2002 का तमिलनाडु अधिनियम 56) पारित किया। हालांकि, विरोध के कारण इसे तमिलनाडु के जबरन धर्म परिवर्तन निषेध (निरसन) अधिनियम, 2006 (2006 का तमिलनाडु अधिनियम 10) द्वारा निरस्त कर दिया गया था। वर्ष 2003 में, गुजरात राज्य ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 पारित किया। 2017 और 2018 में, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों ने क्रमश: धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किए। 2021 में, कर्नाटक राज्य विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के कर्नाटक संरक्षण विधेयक को पारित किया।

उपाध्याय की याचिका के संबंध में, राज्य सरकार ने कहा: वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थना नफरत के माध्यम से समाज को विभाजित करने, देश में धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने, समाज में वैमनस्य लाने के इरादे से विशिष्ट समुदाय पर हमला करती है।

उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर यह घोषित करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग की कि धोखाधड़ी, धमकी, धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धार्मिक रूपांतरण, अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है।

 

 (आईएएनएस)

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