GST Council Meeting: ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, कोविड की वैक्सीन पर 5% और एंबुलेंस पर 12 % GST
GST Council Meeting: ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, कोविड की वैक्सीन पर 5% और एंबुलेंस पर 12 % GST
- कोविड की वैक्सीन पर 5% टैक्स जारी रहेगा
- GST काउंसिल का बड़ा फैसला
- ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (Goods And Services Tax) की आज (शनिवार) 44 वीं बैठक में आज दवाओं और मेडीकल उपकरणों पर टैक्स की नई दरें लागू की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। ब्लैक फंगस की दवाओं पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ब्लैक फंगस के इलाज में Tocilizumab और एम्फोथ्रेसिन-बी का इस्तेमाल होता है। इन पर 5% GST लगता है। अब इसे हटा दिया गया है।
वहीं, कोविड वैक्सीन पर लगने वाले टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इस पर पहले की तरह 5 प्रतिशत टैक्स ही लागू रहेगा। वित्त मंत्री ने बताया रोगियों के आने-जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन यानी एंबुलेंस पर अब 12 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाएगा। पहले ये दर 28 प्रतिशत थी। GST दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उस पर GST भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा
The 44th GST Council held under the Chairmanship of FM Smt @nsitharaman has decided to reduce the GST rates on the specified items being used in COVID-19 relief and management till 30th September, 2021.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 12, 2021
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इन पर भी घटाया गया टैक्स
- ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% किया।
- हैंड सैनिटाइजर पर 18% से घटाकर 5% टैक्स।
- वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% किया।
- रेमडेसिविर पर 12% से 5% किया।
- तापमान मापने के यंत्र पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया।
- हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया।
- हेपारीन दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया।
- कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाए 5% टैक्स किया।
- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5%।
- BiPaP मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया।
- पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया।
- ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया।
- इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया।