केरल उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं

कोच्चि केरल उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-17 08:00 GMT
केरल उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं
हाईलाइट
  • उच्च न्यायालय को उसके वर्तमान स्थान से बाहर ले जाया जा सकता है

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (केएचसीएए) को सूचित किया है कि वर्तमान में अदालत को कोच्चि शहर के केंद्र में स्थित अपने वर्तमान परिसर से 12 किमी दूर कलामसेरी में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मीडिया में ऐसी अटकलें थीं कि उच्च न्यायालय को उसके वर्तमान स्थान से बाहर ले जाया जा सकता है। केएचसीएए अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में रजिस्ट्रार जनरल पी. कृष्ण कुमार ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार ने उन्हें यह पुष्टि करने का निर्देश दिया है कि अदालत को कलामसेरी में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उच्च न्यायालय ने केवल राज्य सरकार से आगे के विकास के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है।

 

(आईएएनएस)

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