लंदन कोर्ट में बोला नीरव मोदी...बेटा कुत्ते के साथ अकेला रह रहा, बेल दे दीजिए
लंदन कोर्ट में बोला नीरव मोदी...बेटा कुत्ते के साथ अकेला रह रहा, बेल दे दीजिए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पीएनबी के 13 हजार 500 करोड़ रुपए लेकर भागने वाले नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट से झटका लगा है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में भगौड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब नीरव को 26 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा, मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी।
नीरव के वकील ने कई तर्क दिए, लेकिन कोर्ट ने उसके सभी तर्क खारिज कर दिए और जमानत याचिका रद्द कर दी। नीरव के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उसका बेटा घर में अकेला रहता है। वकील ने अदालत में कहा कि नीरव को सिंगापुर और संयुक्त अरब में भी स्थायी निवास नहीं मिल सका है, जिसके कारण उसके बेटे को अमेरिका में अपने कुत्ते के साथ अकेला रहना पड़ रहा है।
नीरव का वकील बेटे का तर्क देकर अपने क्लाइंट नीरव को जेल से छुड़ाना चाहता है। दरअसल, नीरव ब्रिटेन में जनवरी 2018 से रह रहा है, उसे लंदन से 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। नीरव की जमानत याचिका रद्द होने पर उसे 29 मार्च तक हिरासत में भेजा गया था।
बता दें कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में अधिकारियों ने कोर्ट में सबूतों की एक नई फाइल पेश की थी। भारत का प्रतिनिधित्व क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के टोबी कैडमैन ने किया था। नीरव को अब 26 अप्रैल को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। बता दें कि नीरव मोदी की 29 मार्च को हिरासत में लिया गया था।
सुनवाई के दौरान कैडमैन ने कहा था कि नीरव मोदी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि नीरव ने एक गवाह को फोन करके जान से मारने की धमकी दी है। इतना ही नहीं वह भारतीय एजेंसियों के साथ भी सहयोग नहीं कर रहा है। कैडमैन ने कहा हो सकता है कि नीरव जमानत मिलने के बाद देश छोड़कर चला जाए। नीरव गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों को नष्ट करने का भी प्रयास कर सकता है।
वहीं नीरव मोदी के वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने कहा था कि उनके क्लाइंट जनवरी 2018 से ब्रिटेन में है। नीरव मोदी को अगस्त 2018 से पता है कि उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही है और उनके लिए दुनिया में कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं है। क्लेयर ने कहा कि वह ब्रिटेन में खुलेआम रहते हैं और कभी भी उन्होंने छिपने का कभी प्रयास नहीं किया।