आज से महंगा पड़ेगा ट्रैफिक नियम तोड़ना, जुर्माना इतना की पड़ जाएंगे खाने के लाले
आज से महंगा पड़ेगा ट्रैफिक नियम तोड़ना, जुर्माना इतना की पड़ जाएंगे खाने के लाले
- आज से मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू
- बिना लाइसेंस देना होगा पांच हजार रुपए जुर्माना
- हेलमेट नहीं पहने पर एक हजार रुपए जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज (1 सितंबर) से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट के बाद अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 10 गुना अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) को 2017 में पेश किया गया था, लेकिन तब पास नहीं हो पाया था। दोबारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2019 में पेश किया, जो अब लागू हो गया है।
सरकार के इस फैसले से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में काफी कमी देखने को मिलेगी। सरकार अब पहले से कई गुना चालान जनता से वसूलेगी। जैसे बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पांच हजार रुपए देना होगा, जो पहले महज 500 रुपए था। वहीं नशे में ड्राइव करते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए का चालान कटेगा, जो पहले दो हजार रुपए था।
जानें कितना लगेगा चालान :
- हेलमेट नहीं पहनने पर : एक हजार रुपए जुर्माना और तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।
- बिना लाइसेंस : पांच हजार रुपए जुर्माना।
- दो पहिया ओवरलोडिंग करने पर : दो हजार रुपए जुर्माना या तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर : एक हजार रुपए।
- ड्राइविंग के वक्त फोन पर बात : पांच हजार रुपए।
- शराब पीकर ड्राइविंग : पहली गलती पर 6 महीने तक जेल या दस हजार रुपए जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की जेल या 15 हजार रुपए जुर्माना।
- खतरनाक ड्राइविंग करने पर : पहली बार 6 महीने से एक वर्ष की जेल या 1 से 5 हजार रुपए जुर्माना। दूसरी बार नियम तोड़ने पर दो साल की जेल या 10 हजार रुपए जुर्माना।
- बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर : दो हजार रुपए जुर्माना।
- नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर : 25 हजार और तीन वर्ष की जेल। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द और गाड़ी के मालिक व नाबालिग के परिजन दोषी माने जाएंगे। नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाईसेंस नहीं मिलेगा।
- बिना परमिट पाए जाने पर : दस हजार रुपए जुर्माना।
- ओवर स्पीड पर : दो हजार रुपए।
- लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर : पांच हजार रुपए।
- एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर : दस हजार रुपए जुर्माना।