कोरोना की मार: महाराष्ट्र के बाद मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सख्त नियम, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू  

कोरोना की मार: महाराष्ट्र के बाद मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सख्त नियम, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू  

Bhaskar Hindi
Update: 2020-11-22 01:01 GMT
कोरोना की मार: महाराष्ट्र के बाद मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सख्त नियम, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू  
हाईलाइट
  • जयपुर
  • जोधपुर समेत 8 जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू
  • भोपाल
  • इंदौर
  • ग्वालियर
  • रतलाम और विदिशा में रात 10 से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू
  • मास्क लगाने को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना की बिगड़ी चाल ने राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। इसे देखते हुए कई शहरों में दोबारा सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के की शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है।  

राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू
राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को मंत्रीपरिषद की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश के कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके तहत राजधानी जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इन जिलों में रात 7 बजे तक ही बाजार खुले रह सकेंगे।

शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं
मंत्रीपरिषद की बैठक में पूरे प्रदेश में शादी समारोह सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 100 होगी। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों को फ्री कोविड-19 बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ऐसे ऑफिस जहां पर 100 से अधिक कर्मचारी हैं वहां 80 फीसदी स्टाफ अनिवार्य किया गया है। सरकार ने मास्क लगाने को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नाइट कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में शामिल होने वालों, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों और बस, ट्रेन तथा हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन हेतु नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। 

मध्यप्रदेश
कोरोना के मामलों में तेजी देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। ये जिले हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। भोपाल में व्यापारियों ने बातचीत कर रात 8 बजे ही दुकानें बंद करने का फैसला लिया है।

भोपाल: बाजारों में दिखी आपाधापी
शादियों के चलते शनिवार को रात 8 बजे से पहले खरीदारी को लेकर भीड़ उमड़ी। बाजारों में नाइट कर्फ्यू को लेकर आपाधापी भी दिखी। प्रशासन ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। दुकानदारों से दुकानों के बाहर रस्सी लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा गया है। लोगों को बिना कारण न घूमने की भी हिदायत दी गई है। नाइट कर्फ्यू लागू करने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं।

इंदौर: रात 9 बजे बंद हो गई छप्पन दुकान: शहर में 9 बजे तक बाजारों में चहल-पहल रही। नाइट कर्फ्यू के लिए पुलिस ने टीमें तैनात कर दी है। मशहूर छप्पन दुकान रात 9 बजे ही बंद हो गई। हालांकि, दिन में बाजार आम दिनों की तरह ही सामान्य दिखाई दिए।

ग्वालियर: शादियों की वजह से बाजार में भीड़: रात 8.30 बजे तक बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। शादियों की खरीदारी के अलावा राशन-सब्जियों को लेकर उड़ी अफवाहों की वजह से लोग बाजारों में उमड़ पड़े। प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू के अलावा इन अफवाहों को लेकर भी सख्ती दिखाई है।

रतलाम: शादियों में 200 लोगों की मंजूरी: जिले में मास्क को लेकर सख्ती बरती जाएगी। रातभर टीमें पेट्रोलिंग करेंगी। शादी समारोह के बंद कैंपस में होने पर 100 और ओपन कैम्पस में 200 लाेग एकत्र हो सकेंगे।

विदिशा: बाजार रात 10 बजे पूरी तरह से बंद हो गए। हालांकि, इसके बाद भी कहीं-कहीं लोगों का आना-जाना जारी रहा। पुलिस रात में बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरत रही है।

गुजरात
गुजरात के कई शहरों में भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। राजकोट और सूरत में 21 नवंबर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस के कुल 1,515 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,95,917 पहुंच गया है। इनमें से सक्रिय केस 13,285 हैं।

 

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