Liquor Ban: शराब की बिक्री पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- राज्यों का नीतिगत मसला

Liquor Ban: शराब की बिक्री पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- राज्यों का नीतिगत मसला

Bhaskar Hindi
Update: 2020-05-08 08:38 GMT
Liquor Ban: शराब की बिक्री पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- राज्यों का नीतिगत मसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown) में तीसरे चरण के शुरुआत के साथ ही कई राज्यों में शराब (Liquor) की बिक्री को अनुमति दी गई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसे आज (शुक्रवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह प्रदेशों का नीतिगत मामला है। वे होम डिलिवरी या ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं। 

बता दें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि शराब की दुकानों में लंबी लाइनें लग रहीं है। इस कारण कोरोना संक्रमण का खतरा है और दुकानों को बंद करना चाहिए। याचिका की पैरवी कर रहे वकील जे.साई.दीपक ने कहा कि मदिरा की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। 

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश किशन कौल ने कहा कि राज्य सरकारें शराब की होम डिलिवरी के बारे में सोच रहीं है। याचिका के जरिए आप क्या चाहते हैं? इस पर वकील दीपक ने कहा, मैं चाहता हूं कि जनता की जिंदगी शराब की दुकान खुलने के कारण प्रभावित न हो। 

जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार लोगों को बिक्री या होम डिलिवरी को लेकर सोचें। ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होते रहे। 

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