लॉकडाउन: 15 उद्योग खुलेंगे, फल-सब्जी विक्रेता, मैकेनिक को रहेगी छूट! लेकिन रहेगी कुछ शर्ते...

लॉकडाउन: 15 उद्योग खुलेंगे, फल-सब्जी विक्रेता, मैकेनिक को रहेगी छूट! लेकिन रहेगी कुछ शर्ते...

Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-13 05:45 GMT
लॉकडाउन: 15 उद्योग खुलेंगे, फल-सब्जी विक्रेता, मैकेनिक को रहेगी छूट! लेकिन रहेगी कुछ शर्ते...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इस जानलेवा महामारी को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया था। जो 14 अप्रैल को समाप्त होने जा रहा है। लॉकडाउन से कई हद तक कोविड-19 जंग के खिलाफ सफलता मिली है। जिसके मद्देनजर आगे फिर लॉकडाउन बढ़ना तय है। हालांकि इस बार कई क्षेत्रों को लॉकडाउन से दूर रखा जाएगा।

सरकार देश के इलाकों को राज्यों के बजाय संक्रमण स्तर के हिसाब से जोन में बांटकर नियम तय करेगी। सरकार का कहना है कि आर्थिक व्यवस्था को पटरी में लाने और जनता की आमदनी शुरू करने के लिए उद्योगों में काम शुरू होना आवश्यक है, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंगिंग का पालन करना जरूरी होगा। 

सरकार ने तीन जोन इस तरह तय किए:

  • - रेड जोन: हॉटस्पॉट वाले जिले शामिल होंगे। वहां सबकुछ बंद रहेगा।
  • - ऑरेंज जोन: जिन जिलों में नए रोगी नहीं मिले और पुराने मरीज कम है।
  • - ग्रीन जोन: संक्रमण मुक्त जिले वहां व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।

क्या छूट मिलेगी, क्या नहीं:

  • - रेड और ऑरेंज जोन में होटल, लॉज और गेस्टहाउस बंद रहेंगे। ग्रीन जोन को राहत मिलेगी।
  • - रेड और ऑरेंज जोन में सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा, ग्रीन जोन को छूट रहेगी।
  • - शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी होगी, लेकिन इनमें कलर कोडिंग का स्तर राज्य सरकार तय करेगी।
  • - सिनेमा हॉल, मॉल्स,  पार्क, पर्यटन स्थल, धर्मस्थल, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
  • - सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आयोजनों पर पाबंदी रहेगी।

25% कर्मचारी ही एकसाथ काम करेंगे:
कंपनियों में 25% कर्मचारियों को एक शिफ्ट में काम करने की इजाजत होगी। वहीं हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तब कार्य की अनुमति मिलेगी, जब मजदूरों की रहने की व्यवस्था कराई जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वह साइट को पूरी तरह सैनिटाइज करवाएं और स्वस्छता का ध्यान रखें। 

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जिन क्षेत्रों का काम करने की परमिशन होगी, इन बातों का रखना होगा ध्यान:

  • - कर्मचारियों के लिए सिंगल एंट्री पॉइंट होना चाहिए।
  • - सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए।
  • - कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए अलग ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्री परिसर में रहने की व्यवस्था।
  • - जिला और राज्य के अधिकारी उद्योगों को चलाने की इजाजत वह इंतजामों का निरीक्षण करेंगे।
  • - उद्योगों को चलाने के लिए कर्मचारियों को आवाजाही में कोई परेशानी नहीं हो। 
  • - टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफैक्चरिंग वाली कंपनियों को सिंगल शिफ्ट में काम करने की  इजाजत दी जाएगी। बस उनके पास सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
  • - एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों और लघु उद्योगों को कम कर्मचारियों के साथ कार्य करने की इजाजत होगी।
  • - भारी इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे ट्रांसफार्मर, ऑप्टिक फाइबर केबल सहित टेलीकॉम इक्विपमेंट,  कंप्रेसर और कंडेनसर यूनिट, स्टील और फेरस अलाय मिल, स्पनिंग और जिनिंग मिल,  रक्षा संबंधित उत्पाद बनाने
  • वाले यूनिट, सीमेंट प्लांट, लकड़ी का पल्प और कागज निर्माण इकाइयां, उर्वरक प्लांट, पेंट और डाई उत्पादन इकाइयां, खाने-पीने की वस्तुएं, प्लास्टिक उत्पादन, बीज प्रोसेसिंग, ऑटो मोबाइल, 
  • रत्न और आभूषण निर्माण इकाइयां को सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम करने पर काम करने की इजाजत मिल सकती है।
  • - छोटे और बड़े सभी तरह के मालवाहक वाहनों को आने-जाने की छूट होगी।
  • - फल और सब्जी विक्रेता और सभी स्ट्रीट वेंडर्स को काम करने की इजाजत होगी।
  • - मोबाइल,टेलीविजन, प्लंबिंग, प्रेस वाले, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक को काम करने की इजाजत दी जाएगी। 
  • - रबर से उत्पादन होने वाली चीजों को भी मंजूरी दी गई है। 
  • - कांच और मेंटल इंडस्ट्रीज को कम कर्मचारियों के साथ काम करने की मंजूरी होगी।
  • - एग्रीकल्चर से जुड़ी सभी गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी। 
     
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