मौत के बाद मासूम को मिला इंसाफ, कठुआ मामले में 6 दोषी...तीन को उम्रकैद

मौत के बाद मासूम को मिला इंसाफ, कठुआ मामले में 6 दोषी...तीन को उम्रकैद

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-10 12:14 GMT
हाईलाइट
  • 7 आरोपियों में से 6 को मिली सजा
  • चार पुलिसकर्मियों को भी मिली सजा
  • मुख्य आरोपी सांझी राम के बेटे को किया रिहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में हुई देश को झकझोर देने वाली रेप और मर्डर की वारदात पर सोमवार को कोर्ट ने फैसला दे दिया है, इस केस में पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें से 6 को दोषी करार दिया गया है। दोषियों में से 3 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

उम्रकैद की सजा मुख्य अपराधी सांझी राम, दीपक खजुरिया और परवेश को दी गई है, इससे पहले पठानकोट की अदालत ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था, सातवें आरोपी और सांझी राम के बेटे विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

कठुआ रेप के दोषियों के नाम
 
1. मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान सांजी राम

2. पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार

3. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज

4. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता

5. स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया

6. रसाना गांव परवेश दोषी


बता दें कि, इससे पहले मामले की सुनवाई 3 जून को पूरी कर ली गई थी। इस दौरान अदालत ने घोषणा की थी कि, मामले में फैसला 10 जून को सुनाया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्‍था बढ़ाई गई थी। एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता, दंगा नियंत्रक दस्ते को भी तैनात किया गया था।

पिछले साल 10 जनवरी को 8 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दंरिदगी की गई बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। कठुआ में एक गांव के मंदिर में कथित तौर पर बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया गया था। चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे और उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया।

आरोपी सांझी राम से कथित तौर पर 4 लाख रुपए लेने और सबूतों को नष्ट करने के मामले में हेड कांस्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया था। पठानकोट की जिला और सत्र अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। 

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