INX Media Case: चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली HC का फैसला सुरक्षित
INX Media Case: चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली HC का फैसला सुरक्षित
- 3 अक्टूबर तक ज्यूडिशल कस्टडी में चिदंबरम
- गवाहों को किया जा सकता है प्रभावित- CBI
- जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने सुरक्षित किया फैसला
- दिल्ली HC में सुनवाई में INX मीडिया केस पर सुनवाई
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। INX मीडिया केस में तिहाड़ जेल की हवा खा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज (शुक्रवार) दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई में चिदंबरम की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि "पूर्व वित्त मंत्री को आईएनएक्स मीडिया समूह के प्रतिनिधिमंडल से मिलने की बात याद नहीं है।" सिब्बल ने कहा कि "आईएनएक्स मीडिया के मालिक पीटर मुखर्जी ने खुद अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि इंद्राणी वित्त मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं थी। आप इसके लिए विजिटर्स बुक भी चेक कर सकते हैं।"
वहीं CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक नमूना बताते हुए कहा कि "यदि कोर्ट चिदंबरम को जमानत दे दें तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए आपके सामने वो सभी सामग्रियां रखी जा रही हैं जो हमे जांच और तलाशी के दौरान मिली हैं।"
इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार और मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। चिदंबरम के वकील ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में रिज्वाइंडर जमा किया था। बहरहाल आज (शुक्रवार) दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। आपको बता दें कि अभी चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं और 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।