ईडी का अरुणाचल प्रदेश में छापा, 3.95 करोड़ रुपये जब्त
धन शोधन निवारण अधिनियम ईडी का अरुणाचल प्रदेश में छापा, 3.95 करोड़ रुपये जब्त
- मुआवजे की धनराशि का दुरुपयोग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि, उसने अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस-अरुणाचल से संबंधित अपनी जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो तलाशी अभियान चलाए। अरुणाचल प्रदेश ट्रांस-अरुणाचल हाईवे (टीएएच) परियोजना से संबंधित अपनी जांच के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के आपराधिक धाराओं के तहत 3.95 करोड़ रुपये की जमा राशि को जब्त कर लिया है।
ईडी ने विशेष जांच प्रकोष्ठ (सतर्कता), ईटानगर द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। प्राथमिकी से पता चला कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने कुछ निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे की धनराशि का दुरुपयोग किया।
ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर कई फर्जी लाभार्थी बनाए गए ताकि खुद को फायदा हो और सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान हो। जांच में यह भी पाया गया कि अपराध की आय का एक हिस्सा कई बैंक खातों और एफडी के माध्यम से भेजा गया था।
आईएएनएस
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