ईडी ने पीएमएलए मामले में आयकर अतिरिक्त निदेशक की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली ईडी ने पीएमएलए मामले में आयकर अतिरिक्त निदेशक की संपत्ति कुर्क की
- अवैध रिश्वत अस्थाई रूप से संलग्न
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने अंदासु रविंदर के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी 7.33 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। रविंदर आयकर के अतिरिक्त निदेशक जिन्हें केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों की धारा 56 जे के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था।
ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अंदासु रविंदर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसने अपनी पत्नी कविता अंडासू के साथ, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर 2005 से 2011 तक अपने नाम और अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति अर्जित की।
कुल संपत्ति 2,32,20,296 रुपये थी। वे यह साबित करने में असफल रहे कि यह उनकी खुद की कमाई थी। इस प्रकार यह आरोप लगाया गया कि रविंदर ने अपने नाम और अन्डासू के नाम पर और श्री रवितेजा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर संपत्ति अर्जित की।
ईडी ने कहा कि इससे पहले इसी मामले में, कर संबंधी विवादों को हल करने में अधिकारी द्वारा दिए गए कुछ एहसानों के संबंध में रविंदर को उनके आवास पर कथित तौर पर 50 लाख रुपये की अवैध रिश्वत अस्थाई रूप से संलग्न की गई थी।
आईएएनएस
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