आदिवासियों के कानून पर टिप्पणी कर फंसे राहुल, EC ने मांगा जवाब
आदिवासियों के कानून पर टिप्पणी कर फंसे राहुल, EC ने मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने ही बयान को लेकर फिर से मुश्किल में पड़ गए हैं। मध्यप्रदेश के शहडोल में चुनावी सभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण पर चुनाव आयोग ने सख्त रवैया अपनाया है। आदिवासियों के कानून पर टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने राहुल गांधी से 48 घंटे में यानी 3 मई तक जवाब भी मांगा है।
Election Commission issues a notice to Congress President Rahul Gandhi seeks a reply within 48 hours, for violating model code of conduct by saying "Narendra Modi has made a new law in which there is a line that says tribals can be shot at", at a rally in Shahdol,Madhya Pradesh pic.twitter.com/uY5xD5CMif
— ANI (@ANI) May 1, 2019
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनाव आयोग से यह दूसरी बार नोटिस मिला है। राहुल ने शहडोल में 23 अप्रैल को कहा था, पीएम नरेन्द्र मोदी ऐसा कानून लाए हैं जिससे आदिवासियों को गोली मारी जा सकेगी। आदिवासियों से जंगल, जमीन, जल लेकर गोली तक मारी जा सकेगी। बीजेपी ने इसकी शिकायत आयोग से की थी। आयोग ने मध्य प्रदेश के सीईओ से उनके भाषण की रिकॉर्डिंग और लिखित प्रति भी मंगाई है। अभी तक आयोग के पास ये रिकॉर्डिंग थी। अब आयोग ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
न्याय पोस्टर को लेकर मिला था नोटिस
इससे पहले भी चुनाव आयोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आचार संहिता उल्लंघन करने पर नोटिस भेज चुका है। हाल ही में आयोग ने अमेठी में लगे "न्याय" के पोस्टर के संबंध में राहुल गांधी को तलब किया था। आयोग के अनुसार कांग्रेस ने बिल्डिंग के मालिक की इजाजत के बिना बैनर लगाया था।
चौकीदार चोर वाले बयान पर कोर्ट से मिला नोटिस
वहीं "चौकीदार चोर है" वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट भी कई बार नोटिस मिल चुका है। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के राफेल को लेकर दिए गए फैसले को संदर्भ में लेकर राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है चौकीदार चोर है। राहुल के इस बयान का विरोध करते हुए बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट की फटकार के बाद मांगी माफी
कोर्ट ने नोटिस जारी कर राहुल को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमने कभी नहीं कहा कि "चौकीदार चोर है" फिर कोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने आरोप क्यों लगाया? इस पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से इस बार खेद की जगह माफी मांगी थी। राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश उनके वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने माफी मांगी थी।