राहत: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख फिर आगे बढ़ी, 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे रिटर्न

राहत: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख फिर आगे बढ़ी, 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे रिटर्न

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-24 15:29 GMT
राहत: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख फिर आगे बढ़ी, 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे रिटर्न
हाईलाइट
  • पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी
  • वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 30 नवंबर तक दाखिल करना है आईटीआर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। CBDT से मिली जानकारी के अनुसार, जिन लोगों को अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती, वे 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की।

 

इन करदाताओं के लिए 31 जनवरी है अंतिम तिथि
इस संदर्भ में मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। सरकार ने इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी।  

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि जिन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किए जाने की जरूरत है और जिनकी समय सीमा पहले 31 अक्तूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 30 नवंबर तक दाखिल करना है आईटीआर
कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी।

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