Delhi Violence: पुलिस को फटकार लगाने वाले दिल्ली HC के जज मुरलीधर का तबादला

Delhi Violence: पुलिस को फटकार लगाने वाले दिल्ली HC के जज मुरलीधर का तबादला

Bhaskar Hindi
Update: 2020-02-27 02:30 GMT
Delhi Violence: पुलिस को फटकार लगाने वाले दिल्ली HC के जज मुरलीधर का तबादला
हाईलाइट
  • जस्टिस मुरलीधर ने बुधवार को हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी
  • दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का पंजाब ऐंड हरियाणा हाई कोर्ट में तबादला
  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीजेआई बोबडे की सलाह पर तबादला किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस. मुरलीधर का तबादला हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर को पंजाब ऐंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीजेआई बोबडे की सलाह पर यह तबादला किया।

बता दें कि जस्टिस मुरलीधर ने बुधवार को हिंसा मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। बाद में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दी गई थी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति कोविंद ने भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े से सलाह लेने के बाद जस्टिस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में किया।

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 फरवरी को हुई बैठक में जस्टिस मुरलीधर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।

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गौरतलब है कि, 29 मई 2006 को जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने थे। जस्टिस मुरलीधर उस बेंच का भी हिस्सा रह चुके हैं जिसने आईपीसी की धारा 377 को गैरआपराधिक घोषित किया था। वह दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठता में तीसरे नंबर पर थे। अब पंजाब ऐंड हरियाणा हाई कोर्ट में वरिष्ठता में वह चीफ जस्टिस रवि शंकर झा के बाद दूसरे नंबर पर होंगे।

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