दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ इंटर्न के लिए शाहदरा बार एसोसिएशन के नोटिस पर लगाई रोक
नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ इंटर्न के लिए शाहदरा बार एसोसिएशन के नोटिस पर लगाई रोक
- अदालत ने आग्रह किया कि बैठक 12 दिसंबर को आयोजित की जाए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विभिन्न संघों के सभी इंटर्न के लिए एक समान वर्दी निर्धारित करने के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शाहदरा बार एसोसिएशन (एसबीए) के लॉ इंटर्न के लिए ड्रेस कोड के हालिया प्रस्ताव पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार संघों और अन्य हितधारकों की एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा, ताकि इस बात पर आम सहमति बन सके कि इंटर्न को क्या पहनना चाहिए।
उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में इंटर्न को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों की सहमति से एक समान नीति बनाई जानी चाहिए। एक समान वर्दी निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि यदि विभिन्न संघ अलग-अलग वर्दी निर्धारित करते हैं तो इंटर्न को असुविधा होगी। अदालत ने आग्रह किया कि बैठक 12 दिसंबर को आयोजित की जाए और कानूनी शिक्षा के नियमों, 2008 को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। यह याचिका अधिवक्ता उज्जवल घई, शिवेक राय कपूर, संचित सैनी और अर्पित शर्मा के माध्यम से द्वितीय वर्ष के कानून के छात्र ने दायर की थी। इंटर्न को वकीलों से अलग करने के लिए, एसबीए ने 24 नवंबर को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में इंटर्न को काला कोट पहनने से प्रतिबंधित करने का फैसला पारित किया। उन्हें एक दिसंबर से सफेद शर्ट, नीला कोट और पतलून पहनने को कहा गया था। एसबीए ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में विफल रहने पर इंटर्न को अदालतों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(आईएएनएस)
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