दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के रोजगार पर याचिका में कार्यकर्ता के हस्तक्षेप की अनुमति दी

याचिका में अदालत का समर्थन दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के रोजगार पर याचिका में कार्यकर्ता के हस्तक्षेप की अनुमति दी

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-30 19:30 GMT
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  • दायर याचिका पर सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानू ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है, जिसमें सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर लोगों को नियुक्त करने की याचिका में अदालत का समर्थन करने की अनुमति मांगी गई है। बानू का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी ने कहा कि वह वर्तमान मामले में अदालत की सहायता करना चाहती हैं।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने हस्तक्षेप आवेदन की अनुमति दी, लेकिन मामले में किसी भी तरह के आरोप लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा : पिछले आदेश के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा हलफनामा दायर किया जाना था। हालांकि, कहा गया है कि भारत संघ को 24 मार्च को ही याचिका प्राप्त हुई थी।

इस प्रकार, अदालत ने सभी प्रतिवादियों को अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा : पेपर बुक भारत संघ को दी जाए, ताकि वह 6 सप्ताह में हलफनामे पर जवाब दे सके। मामले को 4 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करें। अदालत राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेन कौशिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

बी.ए. (सामान्य), एमए (राजनीति विज्ञान), बी.एड. में डिग्री और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) जिसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) के नाम से भी जाना जाता है, में दो साल के डिप्लोमा के साथ योग्य व्यक्ति होने के नाते जेन कौशिक 2019 से दिल्ली सरकार के स्कूलों में रोजगार मिलने के इंतजार में रहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक पद का विज्ञापन दिया, लेकिन कौशिक आवेदन करने में असमर्थ थे, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रणाली में पहचान के विकल्प के रूप में ट्रांसजेंडर नहीं था। नतीजतन, उन्होंने याचिका दायर की।

कौशिक ने अपनी दलील में कहा कि विज्ञापित विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार के विशिष्ट लिंग की आवश्यकता होती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला।

उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ सभी पदों के लिए ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती के लिए एक नीति विकसित करने के लिए वर्तमान याचिका के माध्यम से निर्देश मांगा है।

उन्होंने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के दिशा-निर्देशों के खंड 9 द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए छूट मांगी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की।

अदालत ने जनवरी में मौजूदा याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। अदालत ने निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना था।

दिल्ली सरकार के वकील ने बाद में अदालत को सूचित किया कि डीएसएसएसबी ने पोर्टल को तत्काल बदलने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही कर ली है। दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया था कि कौशिक को किसी भी समय पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी, भले ही जॉब पोस्टिंग में लिंग का संकेत दिया गया हो।

 

आईएएनएस

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