तिहाड़ जाने से बचे चिदंबरम! जमानत खारिज हुई तो बढ़ेगी रिमांड

तिहाड़ जाने से बचे चिदंबरम! जमानत खारिज हुई तो बढ़ेगी रिमांड

Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-02 10:22 GMT
तिहाड़ जाने से बचे चिदंबरम! जमानत खारिज हुई तो बढ़ेगी रिमांड
हाईलाइट
  • आईएनएक्स केस में आज हुई सुनवाई
  • जमानत खारिज हुई तो बढ़ेगी रिमांड
  • तिहाड़ जेल नहीं जाएंगे चिदंबरम !

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। INX मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम को तिहाड़ जेल नहीं जाना पड़ेगा ! आज (सोमवार) सीबीआई कस्टडी के खिलाफ सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम से निचली अदालत में अपील करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर निचली अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार नहीं होती है, तो कोर्ट सीबीआई कस्टडी को तीन दिन के लिए बढ़ा दे। अगर ऐसा होता है कि पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल जाने से बच जाएंगे। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है। 

सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि वह 74 साल के व्यक्ति हैं, उन्हें अंतरिम प्रोटेक्शन दीजिए, वो कहीं जाएंगे नहीं। चिदंबरम पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। अगर उनको निगरानी में रखना ही है, तो घर में नजरबंद रखा जाए, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल, सोमवार को सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है और अगर कोर्ट की तरफ से सीबीआई को कस्टडी नहीं दी जाती तो चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में जाना पड़ता। यानी उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में जाना पड़ता। 

बता दें कि कानून के अनुसार, जिस मामले में चिदंबरम आरोपी हैं उसमें पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन है। चिदंबरम ने पहले अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ने पैसे से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। चिदंबरम ने शुक्रवार को विशेष CBI जज अजय कुमार कुहर को बताया, "वे लगातार मुझे तीन फाइलें दिखा रहे हैं। आज भी वही फाइलें मुझे लगातार 2.5 घंटे से ज्यादा दिखाई गईं। 

 

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