Terrorism: केंद्र ने UAPA के तहत हिजबुल प्रमुख सलाउद्दीन सहित 18 लोगों को आतंकवादी घोषित किया
Terrorism: केंद्र ने UAPA के तहत हिजबुल प्रमुख सलाउद्दीन सहित 18 लोगों को आतंकवादी घोषित किया
- केंद सरकार ने UAPA के तहत 18 लोगों को आतंकवादी घोषित किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत 18 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। यो लोग इंडियन एयरलाइंस का विमान हाइजैक करने, अक्षरधाम मंदिर पर हमले, संसद भवन पर हुए आतंकी हमले, दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट, पुलवामा अटैक और पठानकोट एयरबेस अटैक जैसी वारदातों में शामिल थे। बता दें कि संशोधित UAPA के तहत "व्यक्तिगत आतंकवादी" घोषित किए जाने वालों की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का खास साजिद मीर, हिजबुल मुजाहिद्दीन (HM) का सरगना सैयद सलाहुद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया हाफिज सईद का रिश्तेदार अब्दुर रहमान मक्की, जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर का भाई अब्दुल रउफ असगर, आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक रियाज भटकल और उसका भाई इकबाल भटकल शामिल है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम का "दाहिना हाथ" छोटा शकील और डी कंपनी में दो अन्य टाइगर मेमन और जावेद चिकना को भी आतंकवादी घोषित किया है।
क्या कहा गृह मंत्रालय ने?
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मोदी सरकार ने UAPA के तहत और 18 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। बता दें कि सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में इस अधिनियम में संशोधन कर यह प्रावधान किया था कि आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जायेगा। इस संशोधन से पहले इस तरह की गतिविधियों में शामिल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।
अधिकतर पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी
सरकार ने आज जिन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है उनमें से अधिकतर पाकिस्तान में सक्रिय हैं। इससे पहले भी तेरह व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है । इस तरह अब तक सरकार ने कुल 31 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है।