सीबीआई ने सहायक मंडल अभियंता, दूरसंचार विभाग के निदेशक को रिश्वत के आरोप में किया गिरफ्तार
दिल्ली सीबीआई ने सहायक मंडल अभियंता, दूरसंचार विभाग के निदेशक को रिश्वत के आरोप में किया गिरफ्तार
- सीबीआई ने सहायक मंडल अभियंता
- दूरसंचार विभाग के निदेशक को रिश्वत के आरोप में किया गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने एक सहायक मंडल अभियंता दूरसंचार (प्रौद्योगिकी) और एक निदेशक (प्रौद्योगिकी) को एक लाख रुपये के कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है, दोनों सलाहकार, एमएच एलएसए (महाराष्ट्र लाइसेंस सेवा क्षेत्र) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, पुणे के कार्यालय में कार्यरत हैं।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक शिकायत पर एमएच एलएसए, पुणे के सलाहकार कार्यालय में कार्यरत सहायक मंडल अभियंता दूरसंचार (प्रौद्योगिकी) नरेश बदावथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।सहायक मंडल अभियंता दूरसंचार (प्रौद्योगिकी) ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से निरीक्षण प्रश्न रिपोर्ट नहीं भेजने और शिकायतकर्ता की कंपनी के निरीक्षण के दौरान पाए गए प्रश्नों के लिए डीओटी की कार्रवाई से बचने के लिए 3,00,000 रुपये की मांग की। बाद में दो लाख रुपये की राशि तय की गई और एक लाख रुपये की पहली किस्त दी जानी थी।
सीबीआई ने टीम बनाकर जाल बिछाया। बदावथ ने शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपये की रिश्वत प्राप्त की तभी उसने कुछ राशि को देने के लिए निदेशक (प्रौद्योगिकी- टू) जयकुमार थोराट को बुलाया। सीबीआई ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।
सीबीआई ने कहा, पुणे में दोनों आरोपियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें कुछ दस्तावेज बरामद हुए। साथ ही सहायक मंडल अभियंता दूरसंचार के आवास से 5.67 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई।दोनों आरोपियों को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, शिवाजीनगर, पुणे, (महाराष्ट्र) की अदालत में पेश किया गया और उन्हें 22 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।
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