मवेशी तस्करी मामला : ईडी ने 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी मामला : ईडी ने 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-06 19:00 GMT
मवेशी तस्करी मामला : ईडी ने 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की
हाईलाइट
  • पीएमएलए मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले में 1,58,47,490 रुपये मूल्य की 32 संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी ने कहा कि ये संपत्तियां सहगल हुसैन और उनके परिवार के सदस्यों की हैं। हुसैन तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल का करीबी विश्वासपात्र है और इस पूरे तस्करी रैकेट के प्रमुख सदस्यों में से एक है, जो भारत-बांग्लादेश सीमा के पार मवेशियों की तस्करी करता था।

यह मामला ईडी द्वारा सतीश कुमार (तत्कालीन कमांडेंट, बीएसएफ-36 बटालियन), मोहम्मद इनामुल हक, एमडी अनारुल एसके, एमडी गोलम मुस्तफा और बीएसएफ और भारतीय सीमा शुल्क के अन्य अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर शुरू किया गया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर 2020 में पीएमएलए मामला दर्ज किया था।

इस मामले में ईडी ने मोहम्मद इनामुल हक, सतीश कुमार और सहगल हुसैन को गिरफ्तार किया था और फिलहाल दिल्ली में न्यायिक हिरासत में हैं।

इस मामले में दो अभियोजन परिवाद भी दायर किए गए हैं और दोनों का संज्ञान लिया गया है। ईडी ने कुल मिलाकर 20.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इस मामले में अब तक पता चला अपराध से अर्जित कुल आय 29.43 करोड़ रुपये है।

 

आईएएनएस

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