जिया खान मामले में सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत, बरी हुए सूरज पंचोली, जिया की मां ने कहा- हाईकोर्ट में करेंगे अपील
बरी हुए सूरज जिया खान मामले में सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत, बरी हुए सूरज पंचोली, जिया की मां ने कहा- हाईकोर्ट में करेंगे अपील
डिजिटल डेक्स, मुबंई। डिजिटल डेक्स, मुबंई। एक्ट्रेस जिया खान केस में आज सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस केस में मुख्य आरोपी एक्टर सूरज पंचोली बनाए गए थे। जिन्हें कोर्ट ने अब बरी कर दिया है। फिल्म "गजनी" में अपने दमदार एक्टिंग के जरिए जिया ने बॉलीवुड में खास मुकाम हासिल की थीं। लेकिन जिया ने 3 जून साल 2013 में आत्महत्या मुबंई स्थित अपने फ्लैट में कर ली थीं। जिसके बाद ये मामला काफी लाइम लाइट में बना रहा था।
आपको बात दें कि, इस पूरे मामले में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का नाम सामने आया था। सुसाइड वाले कमरें से 6 पेज के सुसाइड नोटस बरामद किए गए थे। जिसको लेकर मुबंई पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन उन्हें कुछ ही दिनों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि, जिया की मां इस केस को जिंदा रखा और आज इसी मामले पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सूरज पंचोली को बरी कर दिया है।
हाई कोर्ट जाऊंगी- जिया खान की मां
सूरज पंचोली की रिहाई पर जिया खान की मां राबिया खान ने मीडिया से बातचीत में कहा, "आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पर फैसला आया लेकिन सवाल अभी भी है कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई? मैंने शुरू से कहा है कि यह हत्या का मामला है। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी।"
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 28, 2023
सूरज पंचोली के वकील ने क्या कहा?
इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे सूरज पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, "कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन सबूत से बड़ा कुछ नहीं है। कानून सबसे ऊपर है। न्यायलय ने सभी सबूतों के मद्देनजर सूरज पंचोली को बरी किया है। वकील ने आगे कहा कि, पुलिस और सीबीआई ने जांच में यह पाया कि जिया खान की आत्मघाती प्रवृत्ति थी।"
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 28, 2023
जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक लडूंगी- राबिया खान
बता दें कि, जिया की मां दस सालों से बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट का चक्कर काट रही हैं और आज अपने मन मुताबिक फैसले न आने की वजह से काफी निराश भी देखी गई। हालांकि, जिया की मां से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आगे वो क्या करने वाली हैं? तो मां राबिया ने कहा कि इस फैसले की चुनौती वो हाईकोर्ट में देंगी जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वो कानूनी लड़ाई लड़ती रहेंगी।