भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की नजरबंदी बढ़ाई

नई दिल्ली भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की नजरबंदी बढ़ाई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-13 15:30 GMT
भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की नजरबंदी बढ़ाई
हाईलाइट
  • नजरबंदी का विस्तार करने का आदेश पारित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की नजरबंदी जनवरी के दूसरे सप्ताह तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने नवलखा की नजरबंदी का विस्तार करने का आदेश पारित किया।

18 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा की नजरबंदी पर अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया था, एनआईए ने दावा किया था कि नवलखा ने भ्रामक बयानों की सीरीज बनाई और वह उस जगह पर रहना चाहता था, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) का पुस्तकालय है। शीर्ष अदालत ने एनआईए को मौखिक रूप से कहा था कि वह राज्य की पूरी ताकत के बावजूद 70 साल के बीमार व्यक्ति को घर में कैद नहीं रख सकती।

शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को नवलखा को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर विचार करने के बाद नजरबंद करने की अनुमति दी थी और उन्हें 14 नवंबर तक 2 लाख रुपये की स्थानीय जमानत देने को कहा था। शीर्ष अदालत ने कई शर्तें लगाते हुए 70 वर्षीय को मुंबई में एक महीने के लिए नजरबंद रखने की अनुमति दी थी। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को निर्धारित करते हुए कहा- तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता को कम से कम सुनवाई की अगली तारीख तक घर में नजरबंद रखने की अनुमति देनी चाहिए।

29 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने तलोजा जेल अधीक्षक को नवलखा को इलाज के लिए मुंबई के जसलोक अस्पताल में तुरंत स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। नवलखा ने बंबई उच्च न्यायालय के अप्रैल में दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें तलोजा जेल से स्थानांतरित किए जाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और इसके बजाय उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अगस्त 2018 में, उन्हें गिरफ्तार किया गया था । अप्रैल 2020 में, शीर्ष अदालत के एक आदेश के बाद, उन्हें महाराष्ट्र के तलोजा केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Tags:    

Similar News