सब्जी लेने जाएं तो थैला घर से ही ले जाएं, अब से बाजार में नहीं मिलेगी पन्नी, पॉलिथीन समेत सिंगल यूज प्लास्टिक से बने कई आइटम्स बैन, यहां देखें लिस्ट और जानिए इस्तेमाल करने पर मिलने वाली सजा
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन सब्जी लेने जाएं तो थैला घर से ही ले जाएं, अब से बाजार में नहीं मिलेगी पन्नी, पॉलिथीन समेत सिंगल यूज प्लास्टिक से बने कई आइटम्स बैन, यहां देखें लिस्ट और जानिए इस्तेमाल करने पर मिलने वाली सजा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए, केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर देश में 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है केवल एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इससे बनी चीजें न तो डी-कंपोज होती हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे जहरीले धुएं से हानिकारक गैस निकलती है। ऐसे में रिसाइक्लिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय होता है।
कहां होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल?
सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा चीजों की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, पॉलीथिन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, कचरा बैग, खाद्य पैकेजिंग आदि में इस्तेमाल की जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के मुताबिक, दुनिया भर में , हर मिनट दस लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं, जबकि हर साल पांच ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। जिसके बाद इसे फेंकना ही एकमात्र रास्ता बचता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है।
पिछली साल केंद्र ने किया था ऐलान
सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले कचरे के बढ़ते संकट से निपटने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में अधिसूचना जारी कर जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। मंत्रालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साथ मिलकर इसके दायरे में आने वाली चीजें और इसके उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना तय किया है।
मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना में कहा गया है, " 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टायरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग, प्लेट, कप, ग्लास सहित कटलरी आइटम जैसी वस्तुओं को कुछ नामों के प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाएगा।"
1 जुलाई से प्रभावी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा, जो पांच साल तक की जेल या 1 लाख रुपये या दोनों हो सकते है।
1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित होने वाली वस्तुओं की सूची
गुब्बारे की छड़ें
सिगरेट पैक
प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे सहित कटलरी आइटम - ईयरबड्स
मिठाई के डिब्बे
कैंडी और आइसक्रीम स्टिक
निमंत्रण कार्ड
सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन
100 माइक्रोन से कम माप वाले पीवीसी बैनर
क्या हो सकता है सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प
सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन पर अलग- अलग उत्पादों के अलग-अलग ही विकल्प हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के स्ट्रा की जगह पेपर स्ट्रा, डिस्पोजल ग्लास की जगह पेपर गिलास, कटलरी आइटम में बांस का उपयोग या मिट्टी से बने बर्तन जैसे कुल्हड़, कागज या कपड़े से बने झंडे, आदि प्लास्टिक की जगह ले सकते हैं।