श्रीनगर में आतंकियों को पनाह देने के आरोप में 5 घर कुर्क
जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आतंकियों को पनाह देने के आरोप में 5 घर कुर्क
- पनाहगाहों के पांच आवासीय घरों को कुर्क किया गया
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर जिले में पांच घरों को कुर्क किया, क्योंकि उनका कथित तौर पर उग्रवाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और इन घरों को ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमलों की साजिश और योजना बनाई गई थी।
21 जून, 2022 को, यूएपी अधिनियम की धारा 2 (जी) और धारा 25 के अनुसार उग्रवादियों के विलफुल पनाहगाहों के पांच आवासीय घरों को कुर्क किया गया। ये वे घर हैं जहां यह संदेह से परे साबित हो गया है कि इन घरों का इस्तेमाल उग्रवाद और आश्रय के उद्देश्य के लिए किया गया था और बंदरगाह स्वेच्छा से, इन घरों के सदस्यों द्वारा जानबूझकर दिया गया था।
पुलिस के एक बयान में कहा गया है, इन घरों को ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए आतंकवादियों ने नागरिकों, सुरक्षा बलों पर कई हमलों की साजिश रची और योजना बनाई। पुलिस थाना परिमपोरा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में दो घरों को कुर्क किया गया है, जबकि पंथाचौक, नौहट्टा और जकूरा पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में एक-एक घर को कुर्क किया गया।
पुलिस ने कहा, ऐसे कुछ और घरों की पहचान की गई है और किसी भी जानबूझकर पनाहगाह को कानून की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। लोगों को आतंकवादियों को पनाह या आश्रय नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर पुलिस कुर्की की कार्रवाई का सहारा लेने के लिए मजबूर होगी। आतंकवादियों द्वारा किसी भी घर में जबरन/जबरदस्ती प्रवेश के मामले में, मामले को तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।
सोर्स- आईएएनएस
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