सीबीआई केस: सर्वोच्च अदालत में दिल्ली सीएम केजरीवाल की याचिका पर शीघ्र सुनवाई के संकेत
- ईडी ने 21 मार्च और सीबीआई में 26 जून को गिरफ्तार किया
- केजरीवाल को गिरफ्तार करने का पर्याप्त कानूनी आधार- सीबीआई
- ईडी केस में 12 जुलाई को मिल चुकी हैअंतरिम जमानत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आपको बता दें ईडी ने 21 मार्च और सीबीआई में 26 जून 2024 को आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विचार करने का संकेत देते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी और चंद्र उदय सिंह से ईमेल भेजने को कहा गया है। दोनों वकीलों ने सीएम की याचिका को जल्द से जल्द लिस्टेड करने का अनुरोध किया।
आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमा रद्द करने और जमानत के लिये दायर उनकी याचिकाएं पांच अगस्त को खारिज कर दी थी। जस्टिस न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुनाते हुये कहा था कि सीबीआई के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने का पर्याप्त कानूनी आधार था। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। आपको बता दें सीबीआई के पुलिस अधिकारी ने सिंगल बेंच के सामने कहा कि केजरीवाल इस पूरे मामले के मुख्य सूत्रधार है, उनके खिलाफ इससे जुड़े पर्याप्त सबूत है।
आपको बता दें शीर्ष अदालत ने धन शोधन के मामले में ईडी की ओर से दर्ज मुकदमे में सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन सीबीआई मामले में वो जेल में है। सीबीआई ने उन्हें कोर्ट की अनुमति पर ईडी की न्यायिक हिरासत से 25 जून को पूछताछ की, उसके दूसरे दिन 26 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यदि सीबीआई मामला नहीं होता तो केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके होते।