दिल्ली की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
एडवोकेट विशाल चोपड़ा पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) के समक्ष आरोपी बिश्नोई के लिए पेश हुए थे। दिल्ली पुलिस ने हथियारों के तस्कर मुकुंद सिंह से 24 पिस्तौलें बरामद करने से जुड़े आर्म्स एक्ट के एक मामले में उससे पूछताछ के लिए चार दिन की हिरासत मांगी थी।
दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा : आरोपी से निरंतर पूछताछ उसके गिरोह के सदस्यों की पहचान करने के लिए की जानी है, जिन्हें बरामद हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति की जानी थी और इस गिरोह द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए की जा रही साजिश का पता लगाने के लिए गिरोह के सदस्य और अन्य निर्दोष व्यक्ति।
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि बिश्नोई का सामना मुकुंद सिंह से कराया जाना है जो इस मामले में पहले से पीसी रिमांड में है। पुलिस के अनुसार, विशेष प्रकोष्ठ ने सिंह को 24 मई को दिल्ली में सराय काले खां के पास से मिली गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है, जब वह बिश्नोई और काला जठेड़ी गिरोह के सदस्यों को हथियारों की आपूर्ति करने जा रहा था।
पुलिस ने सिंह के कब्जे से कार में रखी 24 पिस्टल बरामद की थी। पूछताछ करने पर मुकुंद सिंह ने खुलासा किया कि वह दिलप्रीत सिंह के निर्देश पर पिछले छह महीनों से गिरोह के सदस्यों को अवैध हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल था, जो अमेरिका में स्थित है और बिश्नोई-जठेड़ी गिरोह का सदस्य है।
पुलिस ने कहा, मुकुंद सिंह ने पुलिस को बताया कि दिलप्रीत सिंह को गोल्डी बराड़ द्वारा गिरोह के सदस्यों को भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस ने कहा, अभियुक्त सिंह ने मध्यप्रदेश के बुरहानपुर से 50 गोलियों के साथ कुल 25 पिस्तौलें खरीदी थीं, जिन्हें पंजाब और दिल्ली स्थित गिरोह के सदस्यों को आपूर्ति की जानी थी।
आईएएनएस
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|