सीएम योगी का ऐलान: सीएम योगी ने निर्देश किया जारी, ढाबे-रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, जानें सभी निर्देशों के बारे में

  • सीएम योगी ने निर्देश किया जारी
  • निर्देशों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
  • जानें निर्देशों के बारे में

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-24 10:38 GMT

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खाने-पीने की चीजों में मिलावट पाए जाने पर ढाबे और रेस्टोरेंट को चला रहे और वहां काम कर रहे हर एक कर्मचारी पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर सीएम योगी ने मंगलवार को एक बहुत ही जरूरी बैठक ली थी। जिसमें उन्होंने अहम निर्देश दिए हैं।

सीएम योगी ने क्या कहा?

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, "जूस, दाल और रोटी जैसे खाने पीने की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है। ये सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट्स में खाने पीने की प्रतिष्ठानों की जांच होगी। साथ ही प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा।"

सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए?

सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों की शुद्धता और पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए खाद्द एवं मानक अधिनियम में जरूरी संशोधन के निर्देश दिए हैं। जिसके मुताबिक, खाने पीने के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर से लेकर जरूरी लोगों के नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। चाहें शेफ हो या वेटर सभी को ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। साथ ही ढाबे या रेस्टोरेंट में सीसीटीवी भी लगाना अनिवार्य है। निर्देश के मुताबिक, अगर गंदी चीजों की मिलावट पाई जाती है तो संचालक या प्रोपराइटर पर कठोर कार्रवाई होगी।

क्या हैं प्रमुख निर्देश?

  • देश में अलग-अलग क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खाने पीने की चीजों में तरह-तरह की मिलावट देखने मिल रही है। ऐसी सब घटनाए आम आदमी के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसे काम को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हों इसलिए सीएम योगी ने कठोर प्रबंध किया है।
  • ढाबा और रेस्टोरेंट्स के खाने पीने की जांच करना बहुत जरूरी है। प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर इन जगहों के संचालक के साथ वहां पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। खाद्द सुरक्षा और औषधि प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम की तरफ से उन पर सख्त कार्यवाही जल्द से पूरी कराई जाएगी।
  • खाने पीने के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर के साथ अन्य जरूरी लोगों को नाम और पता डिस्प्ले किया जाना चाहिए। इस संबंध में खाद्द सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जरूरत के हिसाब से संशोधन भी किया जाएगा।
  • होटल या रेस्टोरेंट में खाने पीने की जगहों में सीसीटीवी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ग्राहकों के बैठने के स्थान के साथ पूरी जगह को सीसीटीवी से कवर रखना है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो जगह संचालक सीसीटीवी की फीड को संभाल कर रखे और जरूरत पड़ने पर पुलिस को दे पाए।
  • खाने पीने की जगहों पर साफ-सफाई अनिवार्य हो। ये सुनिश्चित किया जाए कि खाना बनाने वाली जगहों पर भी व्यक्ति मास्क और ग्लव्स का पूरा इस्तेमाल कर रहे हों। किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
  • आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का ख्याल ना रखने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खाना बनाने और बेंचने के साथ-साथ सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन नियम को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
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