सीएम खट्टर के बुलडोजर पर लगा ब्रेक, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर लगाई रोक

  • हिंसा के आरोपियों के घरों पर हो रही थी कार्रवाई
  • बुल्डोजर से कई इमारतों और झुग्गियों को तोड़ा
  • कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

Bhaskar Hindi
Update: 2023-08-07 09:45 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद खट्टर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही थी। इसी कड़ी में वहां की कई अवैध इमारतों को अवैध बताते हुए सरकार ने उन पर बुलडोजर चलवाए थे। लेकिन अब इस कार्रवाई पर ब्रेक लग गया है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल भी पूछा है कि आखिर कैसे बिना कोई नोटिस दिए सरकार ने इन इमारतों को गिरवा दिया?

बता दें कि पिछले चार दिनों से नूंह में चल रहे बुल्डोजर एक्शन में अब तक 37 जगहों के 167 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए जा चुके हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई में अतिक्रमण को हटाया गया है। वहीं अब कोर्ट का आदेश आने के बाद कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है।

कोर्ट ने आदेश पर हरियाणा सरकार का रिएक्शन

इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा सरकार का रिएक्शन आया है। सरकार की ओर से मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा कि 'हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक हमारे पास लिखित आदेश नहीं आया है।'

मीडिया सचिव ने कहा कि, लिखित आदेश आने के बाद सरकार कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखेगी। हालांकि, सरकार की तरफ से फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया गया है।

बता दें कि नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा निकलते समय हिंसा हुई थी। इस हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के बाद कई मकानों, वाहनों और धार्मिक स्थलों पर हमले की घटनाएं सामने आई थीं। नूंह के बाद पड़ोसी जिलों गुरुग्राम, सोहना, पलवल व अन्य जिलों में भी इस हिंसा की आग फैल गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 56 एफआईआर दर्ज की हैं वहीं 147 लोगों को गिरफ्तार किया है। 

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