ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा
- अदालत 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी
- एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगी रहेगी
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है
डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी, तब तक एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगी रहेगी।
अंजुमन मस्जिद कमेटी ने बुधवार को हाई कोर्ट में वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एएसआई को मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) का सर्वे करने का निर्देश दिया गया था।
यह आदेश चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था, जो जिला न्यायालय के समक्ष दायर एक मुकदमे में पक्षकार हैं। इन महिलाओं ने मस्जिद परिसर के अंदर साल भर पूजा करने की अनुमति की मांग की थी।
अंजुमन समिति ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) कभी भी मुकदमे में पक्षकार नहीं था या वाराणसी न्यायालय ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया।
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