वर्ली बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस: मुंबई की एक अदालत ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
- बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन का मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में मुंबई की एक अदालत ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मंगलवार को 7 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उसे 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। मिहिर शिवसेना शिंदे गुट के नेता का बेटा है।
मुंबई के वर्ली में बीएमडब्ल्यू कार से दंपति को टक्कर मारने के केस में गिरफ्तार शिवसेना (शिंदे गुट) नेता के आरोपी बेटे मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने पुलिस की हिरासत बढ़ाने की मांग ठुकरा दी। पुलिस ने अदालत से 7 दिन की रिमांड मांगी थी।
आपको बता दें 7 जुलाई की सुबह कोलीवाडा निवासी प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी स्कूटी पर सवार होकर बाजार जा रहे थे। वापसी में मिहिर ने तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिससे प्रदीप दूर जाकर गिरे, लेकिन कावेरी स्कूटी में फंसकर कार के साथ 100 मीटर तक घिसटती चली गई। मिहिर अगर कार रोक लेता तो कावेरी की जान बच सकती थी। लेकिन आरोपी ने कार को नहीं रोका और काफी दूर तक घिसटता रहा। जिससे कावेरी की मौत हो गई। मिहिर का पिता जमानत पर हैं, जबकि मिहिर और उनका कार चालक दोनों हिरासत में हैं।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मिहिर ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि वह किससे मिला था, अपराध के बाद वह कहां-कहां गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नंबर प्लेट फेंक दी और उसने अपने बाल क्यों काटे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन और हिरासत मांगी ताकि उससे गहन पूछताछ की जा सके। हालांकि, बचाव पक्ष ने इसका विरोध कर न्यायिक हिरासत मांगी थी।
आपको बता दें मुख्य आरोपी मिहिर घटना के 3 दिन तक पुलिस को चकमा देता रहा था और फरार होकर महाराष्ट्र में कई जगह बचकर छिपता रहा। पुलिस ने बताया कि मिहिर को विरार में एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जहां पहुंचने से पहले उसने नासिक, इगतपुरी, गणेशपुरी और ठाणे की यात्रा की थी। उसने अपने बाल और दाढ़ी कटवाए थे। मिहिर के दोस्त अवदीप ने जब अपना फोन चालू किया, तब पुलिस मिहिर तक पहुंच पाई।