राष्ट्रपति चुनाव 2024: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शीर्ष अदालत की कड़ी आलोचना की

  • ट्रंप बनाम अमेरिका मामले में एक खतरनाक मिसाल
  • बुनियादी उम्मीदों का पूरी तरह से अपमान -बाइडेन
  • अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट नैतिकता के संकट में फंसा हुआ -बाइडेन

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-30 05:26 GMT

डिजिटल डेस्क, टेक्सास। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शीर्ष अदालत की कड़ी आलोचना की है। बाइडेन ने ट्रंप को लेकर दिए गए हालिया आदेश को लेकर देश की न्यायपालिका प्रणाली की अखंडता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट नैतिकता के संकट में फंसा हुआ है।

आपको बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस महीने की शुरुआत में सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में किए गए कुछ कार्यों के लिए आपराधिक अभियोजन से सीमित छूट का दावा कर सकते हैं। इससे उनके खिलाफ चुनाव में गड़बड़ी के संघीय आरोपों के संबंध में चल रही सुनवाई में और देरी होने की उम्मीद बढ़ गई। इससे यह संभावना समाप्त हो गई कि पूर्व राष्ट्रपति पर नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले मुकदमा चलाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार को पलटने की साजिश रची थी।

बीते दिन सोमवार को टेक्सास के ऑस्टिन में लिंडन बी जॉनसन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में नागरिक अधिकार अधिनियम की 60वीं वर्षगांठ पर भाषण देते हुए 81 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सर्वोच्च अदालत की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपने अतिवादी फैसलों के अलावा न्यायालय नैतिकता के संकट में फंस गई है।

आपको बता दें यूएस में पांच नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हैरिस को बाइडेन का समर्थन है।

उन्होंने कहा कि टॉप  कोर्ट ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनाम अमेरिका मामले में एक खतरनाक मिसाल कायम की है, जो काफी चौंकाने वाला है। बाइडेन ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किए गए संभावित अपराधों के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

Tags:    

Similar News