एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव इन रिलेशन में रहने वालो को हो सकती है सजा , बना नया कानून
इंडोनेशिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव इन रिलेशन में रहने वालो को हो सकती है सजा , बना नया कानून
- चर्चित संशोधन
डिजिटल डिस्क , इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लिव - इन रिलेशन शिप में रहना अब अपराध के दायरे में आएगा। अब से इंडोनेशिया में लिव - इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को छह महीने तक की सजा हो सकती है। और विवाह के बाहर यौन संबंध बनाने पर एक साल की जेल का प्रावधान हैं । इंडोनेशिया की संसद ने अपनी दंड सहिता में एक लंबित और चर्चित संशोधन को मंगलवार को मंजूरी दे दी हैं ।
अब इंडोनेशिया में एक्सट्रा मैरिटल अफेयर ( शादी के बाहर जाकर यौन संबंध ) रखना अपराध के दायरे में होगा । ऐसा करने पर नागरिकों को सजा तक का प्रावधान हैं। यह नियम इंडोनेशिया में रह रहे नागरिकों या विदेश गए हुए लोगों, दोनों पर समान रुप से लागू होगा। हालांकि इस मामले में पुलिस तभी जांच कर सकेगी , जब पति - पत्नी , माता - पिता , या बच्चों दृारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी ।
लिव -इन रिलेशन में रहना अपराध
नए संशोधन के मुताबिक, इंडोनेशिया में अब लिव - इन रिलेशन शिप में भी रहना अपराध के दायरे में आएगा । इसके लिए छह महीने तक के सजा का प्रावधान किया गया हैं । कानून व मानवधिकार मंत्रालय के उपमंत्री एडवर्ड हिराईज ने बताया , सर्वसम्मति के बाद भी इस संशोधन को लागू होने के लिए राष्ट्रपति दृारा हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इसके बाद भी यह आपराधिक कोड तुरंत लागू नहीं होगा , इसे पूरी तरह से प्रभावी बनाने में कम से कम तीन साल तक का समय लग सकता हैं ।
गर्भनिरोधक और धार्मिक निंदा भी अवैध
इंडोनेशिया का नया संशोधन यह भी कहता है कि देश में गर्भनिरोधक या धार्मिक निंदा भी अवैध हैं । इसके लिए तीन साल तक की जेल हो सकती हैं । सहिंता में गर्भपात भी एक अपराध हैं । हालांकि , चिकित्सीय परिस्थितियों और दुष्कर्म के मामले को इस कानून में दूर रखा गया हैं । बशर्ते भ्रूण 12 सप्ताह से कम उम्र का हो ।