तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

इमरान को मिली बड़ी राहत तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-17 15:41 GMT
तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
हाईलाइट
  • इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को 18 मार्च तक के लिए टाल दिया है। वहीं निचली अदालत में भी इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में सुनवाई चल रही है। 

गौरतलब है कि, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आदेश पारित करते हुए सत्र अदालत और राजधानी पुलिस को इमरान खान को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। इधर इमरान खान लगातार तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। वे अपने सैकड़ों समर्थकों से घिरे जमान पार्क आवास के अंदर छिपे हुए हैं। 

इमरान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

आपको बता दें कि 28 फरवरी को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की एक जिला अदालत ने इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। साथ ही जिला अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को 18 मार्च तक इमरान खान को अदालत में लाने को भी कहा था। 

बीते मंगलावर को तोशाखाना मामले में पुलिसकर्मी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। लेकिन लाहौर स्थित पॉश जमान पार्क इलाके में रह रहे इमरान खान के समर्थकों की भीड़ उनके आवास के आगे जमा हो गई थी। जिसके बाद खान समर्थक अपने नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। तभी अचानक पुलिसकर्मियों और इमरान समर्थकों के बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान मामले को आगे बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने खान समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दागे। इस झड़प में 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे।  

क्या है तोशाखाना?

दरअसल, तोशाखाना पाकिस्तान का एक बेशकीमती कमरा है। जहां पर महंगी चीजों को रखा जाता है। पाक का कोई भी पीएम अगर विदेशों में अपने देश को रिप्रजेंट करने जाता है तो उसे वहां मिलने वाली कोई भी गिफ्ट इसी कमरे में जमा करानी पड़ती है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के पीएम को किसी भी तरह की कोई भी कीमती चीज मिलती है तो वो उसकी निजी वस्तु में नहीं गिनी जाती हैं बल्कि वो राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है। अगर पीएम उस वस्तु को अपने पास रखना चाहते हैं तो उसे खरीद सकते हैं, बशर्ते उसका उचित दाम देकर। लेकिन इस पूरे मामले में इमरान खान पर तोहफों में धांधली करने का आरोप लगा है। जिसकी वजह से इमरान खान पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

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