पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल से छोड़ने का दिया आदेश
- इमरान खान को मिली राहत
- अटक जेल से छोड़े जाएंगे इमरान
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। मौजूदा समय में इमरान अटक जेल में बंद है, जिसे सी कैटेगरी का जेल माना जाता है।
क्यों हुई थी गिरफ्तारी?
इमरान खान पर फिलहाल अभी भी कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिनमें गिरफ्तारी के तलवार लटक रहे हैं उन्हीं में से एक तोशाखाना मामला भी है। जिनमें दोषी पाए जाने पर 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इमरान को तीन साल की सजा पाक के एक निचली अदालत ने दी थी। खान पर आरोप लगे हैं कि पीएम रहते हुए विदेशों से मिले उपहार को कुछ अपने पास रखा और कुछ गिफ्ट्स को बेच दिया। इसी मामले को शहबाज सरकार कोर्ट में ले गई थी और लंबे सुनवाई के बाद खान आखिरकार दोषी पाए गए थे और जेल हुई। लेकिन अब इसी मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया है।
क्या है तोशाखाना?
पाकिस्तान में सरकारी संपत्तियों को एकत्रित करने का एक कमरा है। जिसे पाकिस्तान तोशाखाना नाम से बुलाता हैं। इस कमरे में वैसी संपत्तियों को रखा गया है जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को उनके दौरे पर मिलते हैं। पीएम विदेश यात्रा पर जाते हैं जहां के राष्ट्राध्यक्ष पाक प्रधानमंत्री के सम्मान में कुछ भेंट देते हैं जैसे कि, लग्जरी घड़ी, कार, कपड़े, रुपये इत्यादि। इन सभी गिफ्ट्स का उपयोग पाकिस्तानी पीएम को नहीं करना होता है। अगर वो करना चाहते हैं तो उसकी मौजूदा कीमत सरकारी खजाने में जमाकर उसे खरीद सकते हैं तभी उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन ठीक इमरान खान का केस उलटा है। खान ने विदेशों से मिले उपहार को यूज किया एवं कम दामों में बेच कर उसका पैसा अपने पास रख लिए थे। इसी मामले में दोषी करार हुए थे और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन 24 दिनों के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को रिहा करने का फरमान सुना दिया है। अब इमरान अटक जेल से कभी भी बाहर निकल सकते हैं।