सजा के बाद सजा: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को एक और झटका, उनकी बेगम को 14 साल की सजा

  • धोखाधड़ी से की थी शादी , तोशखाना मामले में सजा
  • बुशरा बीबी के पूर्व पति ने लगाए थे आरोप
  • खान और बुशरा ने 2018 में की थी शादी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-31 07:12 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को झटके पर झटके लग रहे है। खान के बाद उनकी बेगम बुशरा बीबी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने पीटीआई चीफ इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में 14 साल की जेल की सजा और 78.7 करोड़ रुपये रुपये का जुर्माना लगाया है।  समाचार चैनल जियो न्यूज ने बुधवार 31 जनवरी, 2024 सुबह की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। कोर्ट ने दोनों मिया बीबी को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने की रोक लगा दी है। बुशरा बीबी आज कोर्ट में पेश नहीं हुईं थीं।  बीते दिन गोपनीय दस्तावेजों के लीक करने के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ को 10 साल की सजा हुई। इसके बाद अन्य दूसरी कोर्ट से बुशरा बीबी को मिली सजा को पीटीआई चीफ के लिए दोहरा झटका है।

आपको बता दें बुशरा के पूर्व पति मनेका ने कहा कि उन्होंने 14 नवंबर, 2017 को तलाक दे दिया था। जबकि 1 जनवरी, 2018 को इमरान खान ने बूशरा से शादी की थी। 25 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने  दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी से शादी करने का आरोप लगाया था। हालांकि इन आरोपों की पीटीआई पार्टी के नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी।  71 वर्षीय खान और 49 वर्षीय बुशरा बीबी के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की कई धाराओं में मामला दर्ज था।  

 इमरान खान की पत्नी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने मामले की सुनवाई के दौरान खान पर उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया था।  शिकायत में मनेका ने अदालत से आग्रह किया था कि खान और बुशरा को न्याय के हित में कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाए। सुनवाई के दौरान इस्तेखाम-ए-पाकिस्तान पार्टी के सदस्य अवन चौधरी, निकाह कराने वाले मुफ्ती मुहम्मद सईद और मनेका के घर के कर्मचारी लतीफ के बयान लिए गए।

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