वर्धा: टैक्स वृद्धि के खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाने की अवधि चार दिन बढ़ाई
- टैक्स वृद्धि का मामला
- आपत्ति दर्ज करवाने की अवधि चार दिन बढ़ाई
डिजिटल डेस्क, वर्धा. नगर परिषद के बढ़ाए गए संपत्ति टैक्स के खिलाफ नागरिकों से 19 सितंबर तक आवेदन मंगवाए गए थे लेकिन आपत्ति दर्ज करने की अवधि बढ़ाने की मांग पूर्व पार्षदों ने की थी। इसके तहत नगर परिषद सीओ राजेश भगत ने नगर रचना विभाग को पत्र भेजकर अवधि बढ़ाने की सिफारिश की थी। अब अवधि बढ़ गई है और नागरिक शनिवार, 23 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। राकांपा के पूर्व पार्षद शैलेश झाड़े सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने नप मुख्याधिकारी से मिलकर सिफारिश की थी। इस पर गौर कर नप मुख्याधिकारी ने नगर रचना विभाग को पत्र भेजकर अवधि बढ़ाने की मांग की। इसके तहत आगामी 23 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
अब तक 6300 नागरिकों की आयीं आपत्तियां : वर्धा नप क्षेत्र में 27 हजार 337 घर धारक हैं। इनमें से मंगलवार शाम तक 6 हजार 300 नागरिकों ने नप के टैक्स पर आपत्ति दर्ज करते हुए टैक्स वृद्धि कम करने की मांग की है।
अब यह अवधि और चार दिन बढ़ाने से आपत्ति दर्ज करानेवालों की संख्या बढ़ सकती है। बुधवार को भी नप में आपत्ति दर्ज करानेवालों की भीड़ लगी रही।
संपर्क करें नागरिक : शहर में 27 हजार मकान हैं। परंतु पुराना टैक्स भरने के बाद ही आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन करने की सूचना दी गई थी। इससे लोगों ने आवेदन नहीं किया। परंतु इस संदर्भ में उचित मार्गदर्शन के लिए संपर्क करने का आह्वान भाजपा शहर अध्यक्ष नीलेश पोहेकर, अतुल तराले, श्रेया देशमुख, वरुण पाठक ने किया है।
शनिवार तक का समय
राजेश भगत, मुख्याधिकारी, नप के मुताबिक लोगों की मांग के तहत नगर परिषद ने टैक्स वृद्धि को लेकर आपत्ति दर्ज कराने अवधि बढ़ाई गई है। संपत्ति धारक शनिवार, 23 सितम्बर की शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।