Shahdol News: कलेक्टर ने दीपावली पर्व के दौरान पटाखों की निगरानी के लिए सभी एसडीएम को दिए निर्देश

  • लड़ी पटाखे का निर्माण, बिक्री व फोडऩा प्रतिबंधित
  • पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 125 डीवी से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • पटाखों की ऑनलाईन सेल प्रतिबंधित है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-25 10:14 GMT

Shahdol News: दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, बिक्री और प्रस्फोटन के दौरान जरूरी मानकों के पालन और निगरानी को लेकर कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया है।

इसमें कहा गया है कि पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहना चाहिए। पटाखों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

लड़ी पटाखे का निर्माण, उपयोग, बिक्री और वितरण एवं प्रस्फोटन भी प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 125 डीवी से अधिक नहीं होना चाहिए। पटाखों की ऑनलाईन सेल प्रतिबंधित है।

मानकों के अनुरूप निर्धारित ध्वनि स्तर के पटाखों का निर्माण एवं विक्रय की जांच हेतु नमूने एकत्रित कर इनका विश्लेषण अथवा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं में कराया जाएगा।

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