शहडोल: विद्युत खंभों में भी छोटे-बड़े होर्डिंग्स की भरमार, किसी ने नहीं ली अनुमति

  • विभाग ने कहा कार्रवाई का अधिकार नगरपालिका को, लिखा जाएगा पत्र
  • डिवाडइडर के बीच में लगे पोल में होर्डिंग्स लगाने के लिए एजेंसी को ठेका दिया हुआ है।
  • मुंबई में हुए हादसे के बाद शहर में भी होर्डिंग्स को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-25 08:54 GMT

डिजिटल डेस्क,शहडोल। प्रचार-प्रसार के लिए बिजली के खंभों का भी अवैधानिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर में जितने भी बिजली के खंभों में छोटे-बड़े होर्डिंग्स और फ्लैक्स आदि लगाए गए हैं उनके लिए बिजली विभाग से किसी प्रकार की भी अनुमति नहीं ली गई है।

विद्युत विभाग ने यह माना है कि विज्ञान से संबंधित पोस्टर, पंपलेट आदि लगाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली जाती है। हां यह जरूर है कि केबल नेटवर्क कंपनियों द्वारा पोल को इस्तेमाल किए जाने केे पूर्व अनुमति ली जाती है और उनसे निर्धारित मासिक किराया भी जमा कराया जाता है।

जहां तक विज्ञान आदि के प्रचार-प्रसार सामग्री वाली बात है तो कार्रवाई का अधिकार नगरपालिका को है, इस संबंध में पत्राचार अवश्य किया जाएगा। गौरतलब है कि मुंबई में हुए हादसे के बाद शहर में भी होर्डिंग्स को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है।

क्योंकि नियम विरुद्ध तरीके से यहां होर्डिंग्स की भरमार है। यहां तक कि घरों में भी बिना अनुमति के बड़े-बड़े हार्डिंग्स लगाए गए हैं, जिनसे खतरा बना हुआ है।

विद्युत विभाग बोले तो हम करें कार्रवाई : नपा

नगरपालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला का कहना है कि हम अपने अधिकार क्षेत्र वाले पोलों पर ही कार्रवाई करते हैं। डिवाडइडर के बीच में लगे पोल में होर्डिंग्स लगाने के लिए एजेंसी को ठेका दिया हुआ है।

जून में अवधि पूरी होने के बाद परिषद की सहमति से रिवाइज किया जाएगा। जहां तक विद्युत पोलों में प्रचार सामग्री की बात है तो यदि विभाग यथा स्थिति बताए तो जब्त कर नियमानुसार नगरपालिका करे।

किराया वसूलना या कार्रवाई का अधिकार हमें नहीं है। नेटवर्क कंपनियों से जरूर निर्धारित फीस ली जा रही है। नगरपालिका को जल्द ही इस संबंध में पत्र लिखा जाएगा कि वह बिजली पोल में लगे प्रचार-प्रसार सामग्रियोंको जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई करे।

दिनेश तिवारी, कार्यपालन यंत्री एमपीईबी

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