पन्ना: गांजे के मामले में आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

  • गांजे के मामले में आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास
  • अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-16 04:38 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। अवैध रूप से गांजे के साथ पकडे गए आरोपी को जिला न्यायालय पन्ना स्थित एनडीपीएस एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए एनपीएस एक्ट की धारा ८/२० के आरोप में ०२ वर्ष के कठोर कारावास तथा २५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियोजन घटनानुसार आरोपी मल्लू उर्फ रसूल मोहम्मद को पन्ना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक १० जुलाई २०१९ को मादक पदार्थ गांजा वजनी कुल १२५० ग्राम लिए पकड गया था तथा आरोपी के विरूद्ध एनपीएस एक्ट की धारा ८/२० के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। प्रकरण की सुनवाई एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में हुई। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।

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