पत्नी ने खाना बनाने से किया इंकार तो पति ने गला घोटकर की हत्या
आरोपी गिरफ्तार, 9 वर्ष पहले हुई थी शादी पत्नी ने खाना बनाने से किया इंकार तो पति ने गला घोटकर की हत्या
सतना। खाना बनाने से मना करने पर गला घोटकर पत्नी की हत्या करने के आरोपी को रामपुर बाघेलान पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी ने बताया कि सिधौंली निवासी बादल पुत्र बृजलाल आदिवासी 28 वर्ष के द्वारा 8 फरवरी को पत्नी सोनिया आदिवासी 25 वर्ष की बीमारी से मौत होने की सूचना दी गई, जिस पर मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया, तब डॉक्टर ने गला दबाने से मौत की बात कही। यह रिपोर्ट मिलते ही आईपीसी की धारा 302 का अपराध दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की गई। सोनिया का मायका कोटर थाना क्षेत्र के अबेर गांव में है, उसकी शादी लगभग 9 वर्ष पहले हुई थी, जिससे 7 साल का बेटा और 4 साल की बेटी है।
ऐसे हुआ खुलासा-
संदेह के आधार पर मृतिका के पति को हिरासत में लेकर सवाल-जवाब किए गए, मगर वह गुमराह करता रहा। अंतत: जब सख्ती से पूछताछ हुई तो आरोपी जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि 7 फरवरी की रात को सोनिया मजदूरी कर घर लौटी तो उसने खाना बनाने के लिए कहा, मगर थकान का हवाला देकर पत्नी ने इंकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर उसने मारपीट कर गले में पहनी माला को फंदे की तरह कसकर मौत के घाट उतार दिया। बयान के पश्चात आरोपी बादल को शनिवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी के साथ एसआई रवीन्द्र द्विवेदी, केपी सिंह, एएसआई लवकुश मिश्रा, प्रधान आरक्षक बृजेश सिंह, आरक्षक शिवकुमार तिवारी, विश्वदीप तिवारी, अनूप मिश्रा, प्रवीण तिवारी और देवेन्द्र सिंह तिवारी ने अहम भूमिका निभाई।